आयरलैंड । सोशल प्लेटफॉर्म (social platform) कोई भी लेकिन उस देश के कानून का पालन करना होता है नहीं तो फिर जुर्माना का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही इंस्टाग्राम (Instagram) के साथ हुआ है। आयरलैंड के रेगुलेटर्स (Ireland’s Regulators) ने इंस्टाग्राम पर चिल्ड्रन प्राइवेसी (children privacy) को लेकर बड़ा फाइन लगाया है। चिल्ड्रन प्राइवेसी के नियमों के उल्लंघन को लेकर इंस्टाग्राम पर 32 अरब रुपये का जुर्माना लगाया है।
आपको बता दें कि इंस्टाग्राम (Instagram) पर बच्चों के डेटा की सुरक्षा में गड़बड़ी पाए जाने के बाद आयरलैंड के डेटा निजता नियामक ने इस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर 32.7 अरब रुपये (405 मिलियन यूरो) का जुर्माना लगाया है। इंस्टाग्राम को टीनएजर्स के निजी डेटा से जुड़े यूरोपीय यूनियन के डेटा पॉलिसी (European Union Data Policy) के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, जिसके बाद इसपर यह भारी भरकम जुर्माना लगाया गया।
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