नई दिल्ली। अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के खिलाफ गुरूवार को दिवाला कार्यवाही शुरू कर दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्ज में डूबी आरसीएल के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण एनसीएलटी से मंजूरी मांगी है। आरबीआई ने एक बयान जारी कर इस संबंध में जानकारी दी है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा कि उसने एनसीएलटी की मुंबई पीठ के समक्ष दिवाला और दिवालियापन संहिता आईबीसी की विभिन्न धाराओं के तहत रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया है।
इसमें आरबीआई ने आरसीएल के खिलाफ ऋणशोधन अक्षमता और दिवाला संहिता आईबीसी की कई धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी मांगी है। बता दें कि आरबीआई के एनसीएलटी के पास आवेदन लगाने के साथ ही रिलायंस कैपिटल पर अंतरिम रोक लग जाएगी। इसमें कर्जदार कंपनी अपनी किसी भी परिसंपत्ति का स्थानांतरण या बिक्री नहीं कर पाएगी।
गौरतलब है कि आरबीआई ने 29 नवंबर को रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भंग कर दिया था और अपनी तरफ से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व कार्यकारी निदेशक नागेश्वर राव को प्रशासक नियुक्त कर दिया था। इसके अगले ही दिन केंद्रीय बैक ने प्रशासक की मदद के लिए एक तीन सदस्यीय पैनल भी गठित कर दिया था। अनिल अंबानी की अगुआई वाली आरसीएल पर कर्ज भुगतान में चूक और कंपनी संचालन संबंधी कई गंभीर आरोप हैं।
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