नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने फूड डिलीवरी से जुड़ी प्रमुख कंपनियों Swiggy और Zomato के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. CCI ने इन कंपनियों के ऑपरेशन्स और बिजनेस मॉडल को लेकर जांच के आदेश दिए हैं. आयोग ने प्रतिस्पर्धा कानून (कम्पटीशन एक्ट) के सेक्शन 3(1) और 3(4) के कथित उल्लंघन को लेकर जांच के आदेश दिए हैं.
CCI ने अपने ऑर्डर में कही ये बात
सीसीआई ने चार अप्रैल, 2022 के अपने ऑर्डर में कहा है कि प्राथमिक तौर पर Zomato और Swiggy के कुछ कंडक्ट को देखते हुए उनके खिलाफ डायरेक्टर जनरल (DG) द्वारा जांच की जरूरत लगती है. जांच के जरिए इस बात का पता लगाया जा सकता है कि क्या इन कंपनियों का कंडक्ट कम्पटीशन एक्ट के सेक्शन 3(1) और 3(4) का उल्लंघन करता है या नहीं.
DG करेंगे विस्तृत जांच
आयोग ने DG को कम्पटीशन एक्ट के सेक्शन 26(1) के संदर्भ में विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया है. आयोग ने DG को यह ऑर्डर प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर जांच की रिपोर्ट कम्पटीशन कमीशन को सौंपने को कहा है.
जानिए क्या है पूरा मामला
नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) की शिकायत पर इन कंपनियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं. NRAI ने आरोप लगाया है कि भारत के फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में 90 फीसदी से ज्यादा मार्केट शेयर वाले एग्रीगेटर्स भारी छूट, एक्सक्लूसिव टाई-अप और कुछ रेस्टोरेंट पार्टनर को तरजीह देकर भारत के प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन कर रहे हैं.
संगठन का आरोप है कि इससे रेस्टोरेंट्स का बिजनेस प्रभावित हो रहा है और नए रेस्टोरेंट प्लेयर्स को इंडस्ट्री में प्रवेश करने में दिक्कत पेश आ रही है. इसके बाद CCI को लगा कि NRAI द्वारा कही गई कुछ बातों की जांच होनी चाहिए. इसके अलावा रेस्टोरेंट बॉडी ने विलंबित पेमेंट साइकिल, एग्रीमेंट में लगाए गए एकतरफा क्लॉज, बहुत अधिक कमीशन चार्ज करने जैसे कई आरोप लगाए हैं.
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