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    सूचना आयोग: RTI में जानकारी न देने पर अनाथ बच्चों को भोजन कराने की सजा

  • February 22, 2024

    वाराणसी (Varanasi)। सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) (Right to Information Act (RTI) के तहत बिजली बिल (electricity bill) से जुड़े मामले में सूचना न देने पर वाराणसी सर्किल सेकंड (Varanasi Circle Second) के अधीक्षण अभियंता अनिल वर्मा (Superintending Engineer Anil Verma), नगरीय विद्युत मंडल तृतीय के अधिशासी अभियंता आरके गौतम (Executive Engineer RK Gautam), मैदागिन के तत्कालीन एसडीओ रवि आनंद और चौक एसडीओ सर्वेश यादव को दो अनाथालय के बच्चों को एक वक्त का भोजन कराने का दंड मिला है।


    अफसर 24 फरवरी को अनाथालय के बच्चों को भोजन कराएंगे। खाने की कीमत 25 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह दंड राज्य सूचना आयोग ने सांकेतिक तौर पर दिया है।

    इससे पहले आयोग ने संबंधित अफसरों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। मछोदरी क्षेत्र के सप्तसागर निवासी उपभोक्ता उमाशंकर यादव के पिता बसंतू यादव के नाम से 1959 में बिजली कनेक्शन हुआ था। इसे बाद में पीडी (कनेक्शन विच्छेद) करा दिया गया।

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