इंदौर। शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, जिसको लेकर कांग्रेस (Congress) ने आरोप लगाए और अन्य सामाजिक संगठन भी विरोध कर रहे हैं। नई आबकारी नीति में जहां घर पर बार खोलने और शराब रखने की सीमा बढ़ाई, वहीं देशी शराब की दुकानों पर विदेशी शराब बेचने की अनुमति भी दी गई है। इंदौर में 106 देशी शराब की दुकानों पर अब 1 अप्रैल से विदेशी शराब भी बिकने लगेगी। वहीं 69 विदेशी शराब की दुकानें हैं। इन 175 शराब की दुकानों का आगामी वित्त वर्ष के लिए आरक्षित मूल्य आबकारी विभाग ने लगभग 1350 करोड़ रुपए तय किया है।
नई आबकारी नीति की अलग-अलग तरह से समीक्षा की जा रही है। ड्यूटी घटाने से देशी और विदेशी शराब की कीमत में 15 से 20 फीसदी की कमी आएगी और इसके पीछे तर्क दिया गया है कि अवैध शराब की बिक्री घटेगी। इंदौर और भोपाल में माइक्रो ब्रेवरीज की अनुमति भी दी गई है। बैंगलुरु में इस तरह की कई माइक्रो ब्रेवरीज पबों में लगी है, जहां फ्रेश बीयर अलग-अलग फ्लेवर की मिलती है। इंदौर की होटल या बड़े बार में इस तरह की 500 से 1000 लीटर बीयर शराब बनाने की माइक्रो ब्रेवरीज लगाई जा सकेगी। वहीं शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट में वाइन काउंटर खोलने की अनुमति भी दी गई है। इंदौर जिले के उपायुक्त आबकारी राजनारायण सोनी के मुताबिक अभी 10 माह का जो ठेका शराब दुकानों का दिया गया उससे लगभग 910 करोड़ रुपए की आय होना है। 12 महीने के हिसाब से यह ठेका 1130 करोड़ का होता है। चूंकि देशी शराब की दुकानों पर 25 फीसदी और विदेशी शराब की दुकानों पर 15 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। उसके चलते आगामी वित्त वर्ष का इंदौर जिले की शराब दुकानों का आरक्षित मूल्य 1350 करोड़ रुपए तय किया गया है। शासन की नई आबकारी नीति के तहत जो दिशा-निर्देश मुख्यालय से मिलेंगे उसी के मुताबिक ठेका देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस बार छोटे-छोटे समूह में भी ठेके होंगे।
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