पूर्व पार्षद की 3 जनहित याचिकाओं तथा 2 अवमानना याचिकाओं के बाद नगर निगम ने जारी किया वार्ड समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम
इंदौर। इंदौर नगर (Indore City) की जनसंख्या अनुसार प्रति 1 लाख की आबादी पर 1 वार्ड समिति (झोन) बनाने के संवैधानिक प्रावधानों को भाजपा (BJP) परिषद 9 वर्षो बाद पूरा करने जा रही है जिसके लिए देर रात नगर निगम द्वारा वार्ड (Ward) समितियों के चुनाव कार्यक्रम जारी किया है अब 21 फरवरी को शहर को 22 झोन अध्यक्ष मिल जायेंगे जिसके कारण नागरिकों के छोटे छोटे कार्यों को झोंन स्तर से पूरा किया जा सकेगा साथ ही 50 हजार तक के कार्यों के वित्तीय अधिकार भी वार्ड (Ward) समितियों को मिल जायेंगे, अभी तक छोटे से छोटे कार्यों के लिए फाइले आयुक्त की स्वीकृति तक जाती थी।
पूर्व पार्षद श्री दिलीप कौशल ने बताया कि इंदौर में वर्ष 2015 के चुनाव में इंदौर की जनसंख्या 21 लाख 95 हजार थी जिसके अनुसार इंदौर नगर निगम में 22 झोन होना थे परन्तु भाजपा द्वारा 85 वार्डों को 19 झोन में बाटा गया था और वार्ड समितियों का गठन नही किया गया था जिसके कारण छोट छोट कामों को लेकर नागरिकों को परेशान होना पड़ता था जिसके लिए व्यापक जनहित में वरिष्ठ अभिभाषक श्री मनोहर दलाल के माध्यम से वर्ष 2016 में प्रथम जनहित याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लगाईं गई। जिसमे तत्कालीन नगर निगम आयुक्त श्री मनीषसिंह ने शपथ-पत्र दिया था जिसको विश्वसनीय मानकर उच्च न्यायलय ने जनहित याचिका निराकृत की थी जिसके बाद भी निर्धारित कार्यक्रम अनुसार वार्ड समितियों का गठन नही किया था।
साल 2017 में पुनः जनहित याचिका प्रस्तुत की गई जिसमे प्रस्ताव मेअर-इन-कौंसिल के पास लंबित होना बताया गया। वर्ष 2018 एवं वर्ष 2023 में नगर निगम इंदौर द्वारा माननीय उच्च न्यायलय के समक्ष वार्ड कमेटियो के चुनाव लंबित होने का आधार बतलाया गया परन्तु नगर निगम का अमला निरंतर 19 झोनो के अनुसार कार्य कर रहा था, वर्तमान में जिसके कारण इंदौर के नागरिको को हो रही विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को देखते पूर्व पार्षद श्री दिलीप कौशल द्वारा पुनः पांचवी बार उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी है, अंततः नगर निगम द्वारा 22 वार्ड समितियां बने के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है।
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