अल्कोहल कोटे का किया सत्यापन… नमन सेंव संचालक के खिलाफ एफआईआर करवाई दर्ज
इंदौर। मिलावटी खाद्य पदार्थों के साथ-साथ नशे से संबंधित दवाइयों के अवैध विक्रय पर भी सख्ती से रोक लगाई जा रही है, जिसके चलते कलेक्टर ने दवा बाजार के अलावा अन्य स्थानों पर स्थित होलसेल दवा विक्रेताओं के यहां जांच करवाई और नमूने भी लिए गए, जो भोपाल की प्रयोगशाला में भिजवाए जा रहे हैं। वहीं गंदगी में बन रहे नमकीन की एक और फैक्ट्री पर भी छापा मारा और संचालक के खिलाफ बाणगंगा थाने पर एफआईआर भी दर्ज करवाई। लगभग 2 लाख रुपए की सामग्री भी मौके से जब्त की गई। औषधि विक्रेताओं और स्प्रीट निर्माताओं से स्टॉक के साथ-साथ एल्कोहल कोटे की जानकारी भी ली गई, जो कि आबकारी विभाग द्वारा आवंटित किया जाता है। प्रशासन के साथ खाद्य एवं औषधि और आबकारी विभाग के संयुक्त जांच दलों ने ये कार्रवाई की।
खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिये कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में कल जिला प्रशासन की टीम द्वारा पोलोग्राउंड इंडस्ट्रियल एरिया में नमकीन एवं स्वीट्स बनाने वाली फैक्ट्री की आकस्मिक जांच की गई। जांच के दौरान गंदगी भरे वातावरण में नमकीन बनाते पाये जाने, विभिन्न नियमों के उल्लंघन और अन्य अनियमितताएं पाये जाने पर वैधानिक कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई 11-ए 4 पोलोग्राउंड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित नमन नमकीन की फैक्ट्री पर की गई। वहां पाया गया कि यहां गंदगी में नमकीन निर्माण किया जा रहा था, पैकेट पर बिना पैकिंग दिनांक और पैकेजिंग नियमों का उल्लंघन हो रहा था। साथ ही अन्य अनियमितता भी मिली। इस संस्थान के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय (पैकेजिंग एवं लेबलिंग के तहत) कार्रवाई की जा रही है। अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में भी नमन सेंव एवं स्वीट पोलोग्राउंड के संचालक मोनेष अग्रवाल के खिलाफ बाणगंगा थाने पर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई, जिसमें गंदगी से लेकर नमकीन के पैकेटों पर दिनांक, बैच नम्बर, उपयोग अवधि व अन्य नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। इसी तरह स्पेशल डिनेचर्ड स्प्रीट आईपी-66 के स्टॉक के सत्यापन का अभियान भी चलाया गया।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ. अभय बेडेकर के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि विभाग एवं आबकारी विभाग के संयुक्त जांच दलों द्वारा स्पेशल डीनेचर्ड स्पिरिट आईपी 66 के स्टॉक के सत्यापन हेतु इंदौर जिले में स्थित विभिन्न औषधि विक्रय संस्थानों एवं स्पिरिट निर्माताओं के संस्थानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपलब्ध स्टॉक के क्रय-विक्रय का तथा उन्हें आबकारी विभाग से प्राप्त अल्कोहल कोटे का सत्यापन किया गया। जांच दल द्वारा दवा बाजार स्थित मेसर्स फ्रेंड्स सर्जिकल एवं मेडिकल, मेसर्स एम्प्युल हाउस, मेसर्स थर्मोसेल, मेसर्स एनडीएस फार्मा, सांवेर रोड स्थित मेसर्स बायो मेडिका, लसुडिय़ा मोरी स्थित मेसर्स सायमर फार्मा, स्कीम न 78 स्थित मेसर्स आर.आर. इंटरप्राइजेज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान औषधि विक्रय संस्थानों एवं निर्माताओं से औषधियों के 5 नमूने लिए गए, जो की जांच हेतु औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे जायेंगे। जिस नमन ब्रांड से नमकीन बनाया जा रहा था, वहां साढ़े 7 किलो से अधिक काला जला हुआ तेल भी जब्त किया गया।
अपर कलेक्टर श्री बेड़ेकर के मुताबिक पूरे परिसर में जबरदस्त गंदगी और अनियमितताएं पाई गई। जले हुए तेल में ही थोड़ा नया तेल मिलाकर नमकीन तला जा रहा था। मौके से लगभग 2 लाख रुपए की खाद्य सामग्री भी जब्त की गई है, जिसमें बना हुआ नमकीन 772 किलो, जिसकी कीमत लगभग डेढ़ लाख रुपए है, के अलावा 250 किलो सोनाश्री बेसन, जो 16 हजार 750 रुपए का है, 135 किलो पामोलिन तेल, जिसकी कीमत 15750 रुपए के साथ मिर्च पावडर 10 किलो दो हजार रुपए मूल्य का भी मौके से जब्त किया गया है। थाना बाणगंगा पर इसके संचालक मोनेष पिता ओमप्रकाश अग्रवाल 45, नगर निगम रोड के खिलाफ धारा 420, 272, 273 में प्रकरण दर्ज करवाए गए हैं। प्रशासन के निर्देश पर जिस दल ने जांच की, उसमें प्रभारी सीएमएचओ डॉ. पूर्णिमा गाडरिया के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी हिमाली सोनपाठकी और कीर्ति रावत भी शामिल रही।
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