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अन्यथा निगम करेगा सील, जाहिर सूचना से चेतावनी
शहर की सभी इमारतों को निगम ने थमाया 10 दिन का सार्वजनिक नोटिस
इंदौर। बीते कई दिनों से प्रशासन (Administration) और नगर निगम (Municipal council) उन इमारतों के बेसमेंट सील कर रहा है जहां पार्किंग (Parking) के स्थान पर अन्य व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। दूसरी तरफ आज नगर निगम ने जाहिर सूचना के माध्यम से शहर की लगभग सभी इमारतों को सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें स्पष्ट चेतावनी दी गई कि 10 दिन में मंजूर नक्शेके विपरित अगर अन्य उपयोग किया जा रहा है तो उसे हटा लिया जाए अन्यथा निगम कार्रवाई करेगा।
अभी तक कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा चलाई जा रही पार्किंग सुविधाओं को लेकर मुहिम के चलते सवा 100 से अधिक इमारतों के बेसमेंट में कार्रवाई की गई, जहां पर पैथोलॉजी लैब, लाइब्रेरी, कोचिंग क्लास से लेकर अन्य तमाम व्यवसायिक गतिविधियां सालों से संचालित हो रही हैं। दरअसल शहर के सभी इलाकों में जितनी भी आवासीय या व्यवसायिक इमारतें सड़क से जुड़े क्षेत्रों में बनी है वहां पर इस तरह की अवैध दुकानें-शोरूम बना लिए गए, जहां पर पार्किंग की जगह नहीं छोड़ी गई। नगर निगम ने अब ऐसे सभी भवन स्वामियों को सूचना दी है कि उनके भूखंड पर जो प्राप्त भवन अनुज्ञा यानी नक्शा मंजूर करवाया गया है उसमें अधिभोग के विपरित अन्य उपयोग किया जा रहा है, तो उसे अधिभोग का अतिक्रमण माना जाएगा और इस जाहिर सूचना के माध्यम से निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले समस्त भवन स्वामियों को यह सूचित किया जाता है कि अगर उन्होंने नक्शेके विपरित अतिक्रमण कर रखा है तो 10 दिन में बंद कर जो भवन अनुज्ञा हासिल की गई है उसके मुताबिक ही उसका इस्तेमाल करें। अन्यथा नगर पालिका अधिनियम 1956 और भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के मुताबिक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इस जाहिर सूचना को ही नोटिस माना जाए।