इंदौर (Indore)। इंदौर शहर में अपराध नियंत्रण तथा आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अवैधानिक गतिविधियों एवं अवैध मादक पदार्थ तथा अवैध शराब की गतिविधियो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर राकेश गुप्ता एवं अति. पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर अमित सिंह द्वारा दिये गये है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त ज़ोन-01 श्री विनोद मीना के दिशा निर्देशन में अवैध शराब एवं अवैध मादक पदार्थ तथा अन्य अवैधानिक गतिविधियों पर लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है इसी क्रम में डीसीपी श्री विनोद कुमार मीना, को प्राप्त मुखबिर की सूचना पर इंदौर से गुजरात की ओर ले जाई जा रही लगभग 20 लाख रूपयें कीमत की 300 पेटी अवैध शराब को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है।
डीसीपी ज़ोन-01 को मुखबिर से प्राप्त अवैध शराब के परिवहन की सूचना पर, आज दिनांक 17.04.2024 उनके निर्देशानुसार अति. पुलिस उपायुक्त ज़ोन-01 आलोक कुमार शर्मा के नेतृत्व में क्षेत्र के 8 विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी लगाई गई एवं प्राप्त स्पष्ट सूचना अनुसार सफेद तिरपाल से ढकी एक आयशर वाहन जिसका वाहन नंबर MH 18/ BA 0089 गुजरात की ओर जा रहा है मिलीं। इसी सूचना पर एरोड्रम थाने की पुलिस द्वारा की गई नाकाबंदी में उक्त वाहन को सुपर कॉरिडोर रोड़ पर छोटा बागडदा चौराहे के पास घेराबंदी कर वाहन को रोकने का प्रयास किया किंतु वाहन चालक द्वारा वाहन को तेजगति से निकाला गया जिसे आगे कुछ दूरी पर फोर्स द्वारा घेराबंदी कर रोका गया।
पुलिस द्वारा गाडी को रोककर उसके चालक से कागजात पूछते उसने वाहन में सुपारी परिवहन कर अहमदाबाद ले जाना बताया जिसके कागजात भी बताए। परंतु विश्वसनीय सूचना तथा चालक द्वारा वाहन भगाने का प्रयास व उसके हाव भाव संदिग्ध लगने पर गाडी की सघन रूप से तलाशी की गई, जिसमें सुपारी के 123 कट्टो के नीचे छिपाकर रखी अंग्रेजी शराब मिलीं, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब व कागजात नहीं बताए।
उक्त वाहन में से अवैध अवैध अंग्रैजी शराब की कुल 300 पेटी मिली, जिसमें लंदन प्राईड की 120 पेटी, माउंट-6000 की 122 पेटी, रॉयल स्टेज की 08 पेटी, गोवा व्हीसकी की 50 पेटी इस प्रकार कुल 300 पेटी (कुल 3451 बल्क लीटर ) कुल किमती 20 लाख रूपये करीब के, साथ ही अपराध में प्रयुक्त आयशर वाहन क्रमांक MH 18/ BA 0089 को जप्त कर आरोपी के विरूध्द आबकरी एक्ट की कार्यवाही कर अपराध क्रमांक 339/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबध्द कर अनुसंधान में लिया गया है, जिसमें विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
मौके पर वाहन चालक से पूछताछ करते वाहन चालक द्वारा अपना नाम जितेन्द्र वास्कले उम्र 29 वर्ष निवासी पालदा इंदौर का होना बताया एवं यह वाहन उसे देवास नाके पर भरी हुई गाडी अहमदाबाद लेकर जाने हेतु मिली थी। इस संबंध में अग्रिम विवेचना व पूछताछ की जा रही है कि यह माल व गाड़ी किसका है और कहां जा रहा था, जिसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
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