इंदौर। प्लॉट के नाम पर कटलरी व्यापारी के साथ धोखाधड़ी करने और फिर उसे मुंबई में केस दर्ज कर उलझाने के मामले में पकड़े गए आरोपी को कोर्ट ने जमानत नहीं दी। वहीं प्लॉट खरीदने वाला व्यक्ति भी उलझ गया है। उससे पुलिस ने प्लॉट खरीदने के सबूत मांगे हैं। सबूत नहीं मिलने पर जहां वह भी आरोपी बन सकता है, वहीं रजिस्ट्री भी शून्य हो जाएगी।
दो दिन पहले भंवरकुआं पुलिस ने कटलरी व्यापारी महेश राठी की रिपोर्ट पर मुकेश परियानी और राज परियानी के खिलाफ प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। आरोपियों ने व्यापारी से शिवकुटी में एक हजार वर्गफीट के प्लॉट के लिए 13 लाख रुपए ले लिए थे, फिर वही प्लॉट निलेश दरियानी नामक व्यक्ति को बेच दिया था। पैसे मांगने पर कटलरी व्यापारी के खिलाफ मुंबई में केस दर्ज करवा दिया था। पुलिस का कहना है कि प्लॉट खरीदने वाले निलेश से भी दस्तावेज मांगे गए हैं। यदि चेक या किसी लीगल तरीके से पैसा नहीं दिया गया होगा तो वह भी संदेह के घेरे में है, उसे भी आरोपी बनाया जाएगा। वहीं रजिस्ट्री को भी शून्य घोषित करवाने की कार्रवाई की जाएगी।
चार और शिकायतकर्ताओं ने आपत्ति लगाई
पुलिस सूत्रों के अनुसार कल गिरफ्तार आरोपी राज ने जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया था, लेकिन दूसरे आरोपी मुकेश के फरार होने के चलते कोर्ट ने उसकी जमानत निरस्त कर दी। बताते हैं कि चार और प्लॉट के पीडि़त भी सामने आए हैं। इन लोगों ने भी कोर्ट में जमानत न देने के लिए अर्जी लगाई थी। इसके चलते आरोपी को जमानत नहीं मिली। पुलिस का कहना है कि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।
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