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    INDORE : दो खाद्य तेल फर्म पर भी छापे, दूध के नमूने निकले मिलावटी

  • July 29, 2021

    • जिला प्रशासन की लगातार खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई… 14 और तेल के नमूने लेकर जांच के लिए भिजवाए

    इंदौर। मिलावटी खाद्य (Adulterated Foods) पदार्थों के खिलाफ जिला प्रशासन (District Administration) लगातार कार्रवाई कर रहा है। कल भी खाद्य तेल की दो प्रतिष्ठानों पर छापे मारे और 14 नमूने जांच के लिए लेकर भोपाल (bhopal)) स्थित प्रयोगशाला में भिजवाए जा रहे हैं। देवास (Dewas)नाका स्थित फर्म के अलावा पालदा फर्म पर भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कार्रवाई की। वहीं पिछले माह दूध (milk) के जो नमूने लिए थे वे भी मिलावटी पाए गए। अब उसमें कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है। कोरोना (corona)की दूसरी लहर (Second Wave) के बाद अब धीरे-धीरे अन्य कार्रवाइयां भी शुरू की जा रही है।



    अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेड़ेकर (Additional Collector Dr. Abhay Bedekar )के निर्देशन में कल भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की दो टीमों ने दो खाद्य प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक छापे मारे और जांच-पड़ताल की। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत इन प्रतिष्ठानों से 14 नमूने भी लिए गए, जिन्हें राज्य की खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ईदगाह हिल भोपाल (Bhopal)जांच के लिए भेजा जा रहा है। एक फर्म रोहित ट्रेडर्स 1, एसडीए कम्पाउंड देवास (Dewas)नाका पर संचालित है। यहां से खाद्य तेल और पदार्थों के 8 नमूने लिए गए। इसमें मोरिश रिफाइंड, सनफ्लॉवर ऑइल के 1 और 15 लीटर की पैकिंग के साथ ही बैल कोल्हू सरसों तेल की 500 एमएल और 1 लीटर की पैकिंग, नोरिश ब्रांड मेदा, चना बेसन, घी और प्रीमियम टी के भी नमूने लिए गए। एक दूसरी फर्म कल्याण रिफाइनर एवं ऑइल प्रा.लि. पालदा पर भी कार्रवाई की गई और 6 नमूने जांच के लिए लिए गए। यहां पर कल्याण रिफाइंड सोयाबीन ऑइल 1 लीटर पैक, ड्रॉप लाइट रिफाइल पामोलिन ऑइल 15 ली. टीन, गुलाब रिफाइंड और 15 लीटर एक अन्य के नमूने लिए गए। यहां पर कल्याण एवं ड्राप लाइट ब्रांड नेम से रिफाइंड ऑइल की पैकिंग की जाती है। डॉ. बेड़ेकर के मुताबिक पिछले दिनों देपालपुर स्थित सागर दूध केन्द्र से दूध के नमूने लिए थे, जो जांच के उपरांत अवमानक पाए गए हैं। प्रियांशी दूध केन्द्र से भी मिश्रित दूध के नमूने लिए गए थे, ये भी अमानक पाए गए। दोनों फर्मों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत धारा 46 (4) के तहत नोटिस जारी किए जा रहे हैं और अपील अवधि समाप्त होने के बाद विधिवत प्रकरण को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

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