इंदौर (Indore)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने विगत दिनों बालाराम पिता मानसिंह राठौर हाल मुकाम ग्राम बसान्द्रा तहसील सांवेर जिला इन्दौर की ग्राम बरदरी स्थित रेवती रेंज के सामने बहुमंजिला निर्माणाधीन इमारत में निर्माण कार्य के दौरान अचानक रेवती रेंज (बी.एस.एफ.) की तरफ से एक गोली बालाराम पिता मानसिंह राठौर के सीने में लगने से मौके पर हुई मृत्यु की घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं।
यह जांच अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री गौरव बैनल द्वारा की जायेगी। सहायक अधिकारी के रूप में अनुविभागीय अधिकारी जुनी इन्दौर श्री घनश्याम धनगर एवं एस.डी.पी.ओ. संजीव श्रीवास्तव रहेंगे। इस संबंध में क्षत्रिय कलौता समाज द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में घटना की निम्न बिन्दुओं पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 196 के तहत दण्डाधिकारी जांच का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह द्वारा उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए जांच के बिन्दु तय किए गए हैं।
जांच के बिन्दु निम्नानुसार है:-
1. उक्त घटना किन परिस्थितियों में घटित हुई। सम्पूर्ण घटनाक्रम व घटना का समय, स्थान एवं परिस्थितियाँ क्या थी ?
2. घटना के समय उपस्थित व्यक्ति कौन-कौन थे ?
3. यदि घटना में घायल/चोटिल हुए व्यक्तियों की संख्या, उनको किस प्रकार की चोटें आई। यदि चोंट आई तो क्या उनका मेडिकल कराया गया?
4. पुलिस के अनुसंधान बिंदु क्या है? घटना के लिए कौन जिम्मेदार है?
5. जांच के दौरान कोई अन्य बिन्दु के घटना के सम्बन्ध में संज्ञान में आए तो उन पर भी जांच विचार में लिया जायेगा, जिसका उल्लेख जांच प्रतिवेदन में पृथक से किया जायेगा।
6. ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इस हेतु क्या उपाय किये जाने चाहिए ?
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