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    इंदौरः अवैध निर्माण एवं डायवर्सन शुल्क जमा नहीं करने पर होटल सील

  • February 12, 2022

    इंदौर। कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जिले में डायवर्सन वसूली एवं अवैध निर्माण पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं। इन्हीं निर्देशों के परिपालन में जिला प्रशासन द्वारा अवैध रूप से बनाए गए और डायवर्सन शुल्क जमा नहीं करने पर राऊ तहसील के ग्राम सोनवाय में एक होटल को सील करने की कार्रवाई की गई।

    राऊ के अनुविभागीय अधिकारी प्रतुल सिन्हा ने बताया कि शुक्रवार को जिला प्रशासन की टीम द्वारा ग्राम सोनवाय स्थित आम्रपाली कालोनी में प्लाट नम्बर जी-28 जी-29 जी-36 जी-37 का निरीक्षण किया गया। यह कालोनी सोनम पत्नी श्रवण के नाम पर है। उक्त आवासीय प्लाट पर पेट होटलर्स विल्लेज इन के नाम से होटल संचालित किया जा रहा था। मौके पर जिस भाग पर होटल बनी है, उस भाग का डायवर्सन स्वरूप आवासीय रूप में है। उक्त होटल एवं बार के रूप में बना है।

    उन्होंने बताया कि उक्त होटल 4 आवासीय प्लाटों को एक रूप में बनाकर 3 बहुमंजिला मल्टी बनाई गई है। होटल में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। फुड एवं सेफटी विभाग द्वारा मौके पर उपस्थित होकर जॉच की गई एवं उनके द्वारा उपलब्ध सामान की सेम्पलिंग की गई। साथ ही किचन में बहुत गंदगी एवं एक ही फ्रिज में वेज व नानवेज रखा पाया गया। मौके पर अवैध निर्माण एवं डायवर्सन शुल्क जमा न करने पर एसडीएम प्रतुल सिन्हा, तहसीलदार महेन्द्र गौड, खाद्य एवं सेफ्टी विभाग के अधिकारी, राजस्व निरीक्षक पठान ब्रम्हाणे एवं पटवारी अनिता ठाकुर द्वारा होटल को सील कर दिया गया। (एजेंसी, हि.स.)

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