इंदौर। गरोठ विधानसभा क्षेत्र (Garoth assembly constituency) के कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष सोजतिया (Congress candidate Subhash Sojatia) द्वारा भाजपा विधायक देवीलाल धाकड़ (BJP MLA Devi Lal Dhakad) के विरुद्ध चुनाव याचिका (election petition) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर (Madhya Pradesh High Court Bench Indore) के समक्ष वर्ष 2018 में गरोठ विधान सभा से चुनाव हारने के बाद चुनाव याचिका इन आधारों पर प्रस्तुत की गई थी,
की देवीलाल धाकड़ ने अपने नामांकन पत्र में डाईवर्षन शुल्क, सरकारी संपत्ति का बकाया किराया एवं बचत खातों एवं सावधि खातों पर प्राप्त होने वाले ब्याज को छिपाया है। तथा 17.11.2018 को गरोठ में आयोजित चुनावी आमसभा में धर्म-जाति के आधार पर वोट मांग कर भ्रष्ट आचरण अपनाकर चुनाव जीता है। उच्च न्यायालय द्वारा याचिका में एक भी आरोप याचिकाकर्ता द्वारा सिद्ध नहीं मानते हुए आज 31.08.2023 को याचिका सव्यय निरस्त कर दी गई।
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