इंदौर: इंदौर (indore) के बेलेश्वर मंदिर बावड़ी (Beleshwar Temple Stepwell) हादसे में हुई 36 लोगों की मौत (36 people died) के मामले में दायर जनहित याचिका (Public interest litigation) पर हाईकोर्ट (Highcourt) ने नोटिस जारी करते हुए बेलेश्वर ट्रस्ट और नगर निगम (Nagar Nigam) से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. इसके अलावा सरकार से भी मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट और आपराधिक प्रकरण की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.
पूर्व पार्षद महेश गर्ग और कांग्रेस नेता प्रमोद द्विवेदी ने अधिवक्ता मनीष यादव और अधिवक्ता अदिती मनीष यादव के माध्यम से दो अलग अलग जनहित याचिका दायर कर उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है. मामले में मृतको को 25 लाख का मुवावजे, दोषियों पर कड़ी आपराधिक कार्यवाही, दोषी नेताओ के खिलाफ जांच,शहर की विभिन्न बावड़ियों और कुओ से तत्काल कब्जे हटाए जाने और मामले की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में गठित कमेटी से कराए जाने की मांग की गई है. न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति अनिल वर्मा की डबल बेंच ने जवाब मांगा है.
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