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    INDORE : हाईकोर्ट कर्मचारी की जमानत खारिज

  • January 11, 2021


    इंदौर। रेप व एसटी-एसटी एक्ट के मामले में मुलजिम बने हाईकोर्ट इंदौर के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पीए की अग्रिम जमानत अर्जी विशेष अदालत ने खारिज कर दी। मुलजिम निखिलेश सोनी निवासी एमओजी लाइन पर एक महिला ने इल्जाम लगाया था कि उसने शादी का झांसा देकर उससे कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में यह कहकर शादी से इनकार कर दिया कि उसकी वर्ष 2019 में ही शादी हो चुकी है। फरियादी भी शासकीय सेवा में है। उसने निखिलेश के भाई नितेश व मौसी गिरजा सोनी के खिलाफ भी शिकायत लिखाई। इस मामले में दोनों की जमानत हो गई, लेकिन निखिलेश की अभी गिरफ्तारी बाकी है। उसने रिश्तेदारों को जमानत मिलने का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत मांगी और कहा कि उसके अब फरियादी से मधुर संबंध हो गए हैं और उनके बीच राजीनामा हो चुका है। उस पर केवल शादी से इनकार करने का आरोप है। इस पर लोक अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने एसटी-एससी एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। हालांकि सुनवाई के दौरान फरियादिया ने खुद कोर्ट में हाजिर होकर जमानत पर एतराज नहीं होना जताया था, लेकिन जज ने जमानत खारिज कर दी।

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