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Indore : पटाखा दुकानों के लाइसेंस 3 मीटर की दूरी के लेकिन 3 इंच भी जगह नही छोड़ी

October 26, 2024

इंदौर। अस्थायी पटाखा दुकानों (temporary firecracker shops) के लिए सभी एसडीएम (SDM) अपने-अपने क्षेत्र के लिए टेंडर जारी कर रहे हैं। कल शाम निविदाएं खुलने के बाद देर रात से ही दुकानों का निर्माण चालू हो गया है, लेकिन तय मानकों (fixed standards) के आधार पर ढांचे तैयार नहीं किए जा रहे हैं। नियम अनुसार दुकानों के बीच 3 मीटर की दूरी (3 meter distance) होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि 3 इंच की भी जगह (3 inch space )नहीं छोड़ी जा रही।


कलेक्टर के निर्देश पर सभी एसडीएम ने अपने-अपने क्षेत्र में लगने वाली पटाखा दुकानों के स्थलों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। वहीं ऐसे पटाखा गोदाम, जहां बड़ी मात्रा में संग्रहण और निर्माण किया जाता है, की भी जांच की जा रही है। कल देर शाम राऊ सहित कई तहसीलों में टेंडर जारी करने की प्रक्रिया पूरी कराई गई। सभी ठेकेदारों को दुकान निर्माण के लिए जरूरी दिशानिर्देश भी मौखिक व लिखित में बताए गए हैं। लेकिन दुकानों के निर्माण में बड़ी धांधली सामने आ रही है। छावनी, विजय नगर सहित रिवर साइड रोड पर पतरे लगाकर दुकानें बना रहे ठेकेदार तय संख्या से ज्यादा दुकान बांट रहे हैं। एसडीएम बिचौली हप्सी रोशनी वर्धमान को तिल्लौरखुर्द में खेत के बीच बनी झोपड़ी में विस्फोटक सामग्री गोदाम बनाकर संग्रहित करने की सूचना मिली थी। इसको लेकर भी जांच की गई, लेकिन वहां कोई विस्फोटक सामग्री नहीं पाई गई।

कार्यालय में ही बैठकर हो गया निरीक्षण
हरदा में हुए हादसे के बावजूद जिला प्रशासन सतर्क नहीं है। दीपावली से पहले लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू हो गई है, पर इससे पूर्व नियम अनुसार गोदाम, दुकान व निर्माण स्थल का परीक्षण कर वहां व्यवस्थाओं को परखना उचित नहीं समझा गया। कार्यालय में बैठकर ही निरीक्षण कर लिया गया। इस तरह की शिकायत राऊ क्षेत्र में सबसे अधिक सामने आ रही है।

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