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INDORE : गुटकेश्वर मंदिर की जमीन पर कालोनी काटने वालों के खिलाफ होगी FIR

September 14, 2021

कलेक्टर ने अवैध कालोनाइजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश…
इंदौर।  कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि अवैध कालोनियों (Illegal Colonies) के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जाए और इन कालोनियों को काटने वालों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराएं। इसके चलते आज श्री गुटकेश्वर महादेव मंदिर (Shri Gutkeshwar Mahadev Temple) की जमीन पर गणेशधाम (Ganeshdham) नामक कालोनी काटने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। 30 हजार स्क्वेयर फीट से अधिक जमीन पर आधा दर्जन पक्के मकान निर्मित हो गए और गणेशधाम के कर्ताधर्ताओं ने मंदिर की जमीन भी कालोनी में शामिल कर ली। पुजारी के साथ-साथ गणेशधाम के तीन प्रमोटर के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्राधिकरण की योजना 165 की जमीन पर कटी अवैध कालोनी के मामले में राऊ एसडीएम प्रतुल्ल सिन्हा ने भी तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है।


कल आयोजित समयसीमा की बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह (Collector Manish Singh) ने लम्बित प्रकरणों को समयसीमा में निपटाने के निर्देश दिए। खासकर समाधान ऑनलाइन और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के अलावा राजस्व अमले को बकाया डायवर्शन टैक्स (Diversion Tax) की वसूली के साथ-साथ अवैध कालोनाइजेशन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया, जिसके चलते कल राऊ नगर परिषद सीएमओ ने तीन कालोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर (FIR)  दर्ज करवाई। राऊ एसडीएम प्रतुल्ल सिन्हा के मुताबिक प्राधिकरण की राऊ की योजना 165 की जमीन पर यह अवैध कालोनी (Illegal Colony) काट दी गई। इसी तरह एक मामला श्री गुटकेश्वर महादेव मंदिर (Shri Gutkeshwar Mahadev Temple) का भी पिछले दिनों सामने आया, जिसमें पुजारी ने बगल में विकसित हो रही गणेशधाम (Ganeshdham) नामक अवैध कालोनी (Illegal Colony)  के कर्ताधर्ताओं के साथ मिलकर मंदिर की 30 हजार स्क्वेयर फीट जमीन बेच डाली। सर्वे नम्बर 393 की इस जमीन पर 6 से अधिक पक्के मकान, यानी बंगले मौके पर बन गए हैं। मंदिर के पास स्थित कृषि जमीन सर्वे नम्बर 395/1, जिसका रकबा 1.1870 हेक्टेयर है, पर गणेशधाम कालोनी अवैध विकसित की गई और इसी से लगी मंदिर की जमीन उसमें शामिल कर ली गई। शहर के नायब तहसीलदार रीतेश जोशी ने पिछले दिनों बेदखली आदेश जारी कर 7 दिन में अवैध निर्माणों को हटाने के आदेश जारी किए थे और फिर कलेक्टर के निर्देश पर आज मंदिर की जमीन की अफरा-तफरी करने वालों के खिलाफ पटवारी के माध्यम से एफआईआर (FIR) दर्ज करवाई जा रही है। जोशी के मुताबिक पुजारी के अलावा गणेशधाम (Ganeshdham) के तीनों प्रमोटर के खिलाफ भंवरकुआं थाने में एफआईआर (FIR)  दर्ज होगी। उसके बाद अवैध निर्माण भी जमींदोज होंगे।

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