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इंदौर: आबकारी अधिकारी के शय पर चल रहा था नशे का व्यापार

October 13, 2022

  • ब्रांड धारियों को बचाकर कर दी अमानक एफ आई आर
  • कलेक्टर ने नापा 3 दिन में जवाब मांगा
  • अधिकारियो की शय पर ही फलफूल रहा नशे का व्यापार, उच्च अधिकारियो के आदेश के बाद भी नही कराई एफआई आर

इंदौर। अपने ही क्षेत्र में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को नहीं रोक पाए आबकारी अधिकारी राजीव द्विवेदी कोतीन ब्राड मालिको को बचाने पर कलेक्टर ने जिले से हटाने की कारवाही शुरू कर दी है। कारण बताओ नोटिस का जबाब नही दे पाए तो निलबंन निश्चित। अवैध रूप से नशे का व्यापार कर रही तरंग, मस्ताना, शिवा के नाम से जहर परोस रही फैक्ट्री सहायक आबकारी अधिकारी श्री द्विवेदी के क्षेत्रा में धड़ले से चल रही थी। छापामार कारवाही के बाद भी इन तीनो को फायदा पहुचने के लिए उक्त अधिकारई के निर्देश को भी ताक पर रख दिया।

उक्त अधिकारी को फैक्ट्री के संचालक/ मालिक पंकज वैष्णव तथा प्रिंस जोशी एवं हीरालाल पंजवानी (फर्म मस्ताना मुनक्का), गौरव बसेनी (फर्म मेसर्स शिवम मार्केटिंग), गोपाल धनोतिया, राहुल धनोतिया (तरंग कार्मा) जिसके नाम से मुनक्का तैयार की जा रही थी एकमत होकर मुनक्का के नाम पर अत्यंत दुषित गंदे व अस्वास्थप्रद दशा में भांग की गोली का निर्माण व पैकेजिंग की जा रही थी।

भांग की गोली को मुनक्का विजयावटी के रूप में पैकेजिंग करने, अवैध भांग रखने, मुनक्का के नाम पर भाग की गोली तैयार करने तथा बिना लायसेंस भांग की गोली के सस्ते व अवैध नशे के कारोबार में लिप्त होना पाये जाने पर आरोपियों पंकज वैष्णव तथा प्रिंस जोशी एवं हीरालाल पंजवानी (फर्म मस्ताना मुनक्का), गौरव बसेनी (फर्म मेसर्स शिवम् मार्केटिंग), गोपाल धनोतिया, राहुल धनोतिया (तरंग फार्मा) के विरूद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे।

स्पष्ट निर्देशों के विपरीत आबाकरी अधिकारी श्री द्विवेदी द्वारा प्रकरण में स्वयं एफ.आय.आर. न कराते हुए अपने कनिष्ट अधिकारी आशीष कुमार जैन के माध्यम से अगंभीरता और लापरवाही बतरते हुए स्तरहीन एफ.आय.आर. दर्ज करवायी गई। जिसमें केवल पंकज वैष्णव को ही आरोपी बनाया, तथा शेष आरोपीगणों को आरोपी के रूप में अंकित नहीं किया गया है। एफ.आय.आर. हेतु प्रस्तुत आवेदन में यह भी उल्लेखित नही किया गया है कि उपरोक्त आरोपीगणों द्वारा एकराय होकर अवैध भांग की गोली को मुनक्का व वटी के रूप में पैकेजिंग करते हुए धोखाधडी की जा रही है तथा अवैध भांग की गोली अत्यंत गंदगी व अस्वाथ्यकर दशा में तैयार की जा रही है।

कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही तथा वरिष्ठ के आदेशों के जानबुझकर किये गये उल्लंघन की श्रेणी में आता है। सहायक आबकारी अधिकारी श्री द्विवेदी के उपरोक्त कृत्य से अवैध नशे के कारोबार में लिप्त आरोपीगण प्रिंस जोशी (सागर फार्मेसी). हीरालाल पंजवानी (फर्म मस्ताना मुनक्का), गौरव बसेनी (फर्म मेसर्स शिवम् मार्केटिंग), गोपाल धनोतिया, राहुल धनोतिया (तरंग फार्मा) को अप्रत्यक्ष सहायता हुई है । आपके द्वारा आरोपीगणों के गंभीर कृत्य को अत्यंत सतही तौर पर लिया जाना भी स्पष्ट है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 द्वारा बनाये गये नियम (1) (2) (3) का स्पष्ट उल्लंघन होकर दण्डनीय है।


कलेक्टर के निर्देश पर मारा गया था छापा

कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देश पर गत 10 अक्टूबर को ग्राम जाख्या, रेवतीरेंज स्थित शुक्ला फार्म हाउस के बने हुए गोदाम में जिला प्रशासन, आबकारी विभाग एवं आयुष विभाग के संयुक्त दल द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर छापेमारी कर बडी मात्रा में अवैध नशीले पदार्थ, भांग की गोली की निर्माण सामग्री व मशीनरी जप्त की गई थी। उक्त कार्यवाही में ग्राम जांख्या स्थित सागर आयुर्वेदिक फार्मेसी के ऑफिस व गोदाम में लगभग 2 क्विंटल भांग (पिसी हुई) तथा लगभग 5 क्विंटल मुनक्का पैकेट तैयार.

सड़ा हुआ गुड तथा भांग की गोली बनाने एवं भांग की गोली को मुनक्का के रूप में पैकेज करने की पैकेजिंग की मशीने जप्त की गई तथा सागर आयुर्वेदिक फार्मेसी पर अवैध मुनक्का भांग फैक्ट्री का संचालन होना पाया गया, जिसका संचालन पंकज वैष्णव व प्रिंस जोशी द्वारा किया जाकर मुनक्का ब्रांड मस्ताना मुनक्का, तरंग विजयावटी, सागर व शिवम् सागर फार्मेसी के ब्रांड की अवैध मुनक्का तैयार करना पायी गयी। जांच पर फैक्ट्री के संचालक व तरंग फार्मा, मस्ताना मुनक्का व शिवम् मार्केटिंग, जिनके ब्रांड की मुनक्का तैयार की गई थी, के पास भांग की गोली निर्माण, भंडारण का कोई लायसेंस होना नही पाया गया।

आबकारी रिकार्ड में नहीं था लायसेंस

आबकारी विभाग के प्रभारी अपर कलेक्टर राजेश राठौर ने बताया की आबकारी अभिलेख में भी उपरोक्त संचालक तथा ब्रांडधारियों के नाम से कोई लायसेंस होना नही पाया गया। मौके पर गोदाम में तरंग, मस्ताना, सागर व शिवम् मुनक्का के पैकेजिंग मटेरियल होना पाये भी गये जिसमें कि सागर फार्मेसी व अन्य आरोपियों द्वारा एक राय होकर अवैध भांग से भांग की गोली को इन छोटे-छोटे पैकेटों में तरंग विजयावटी, मस्ताना मुनक्का, शिवम् के नाम से मुनक्का तैयार किया जा रहा था। मौके पर सागर आयुर्वेदिक फार्मेसी द्वारा अत्यंत गंदगी में अवैध भांग से मुनक्का गोली का निर्माण किया जाना भी पाया गया था।”

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा निर्देशित “नशे से मुक्ति अभियान” के दौरान कृत उक्त कार्यवाही में भारी मात्रा में भांग तथा मुनक्का नाम पर भांग की गोली की जप्ती से स्पष्ट है कि आरोपीगणों पंकज वैष्णव व प्रिंस जोशी द्वारा अपनी फर्म सागर आयुर्वेदिक फॉर्मेसी में मुनक्का व विजयावटी की पैकेजिंग में भांग की गोलीयों का निर्माण करके अवैध तथा फर्जी तरीके से तरंग, मस्ताना, सागर व शिवम् नाम के मुनक्का रूप में विक्रय हेतु तैयार किया जा रहा था।

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