मामला 255 एकड़ के मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क का,किसानों ने प्रताड़ना के भी लगाए आरोप, एमपीआईडीसी ने बढ़ी हुई मुआवजा राशि भी कर दी जमा
इंदौर। मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क (Multimodal Logistics Park) के लिए 255 एकड़ (255 acres) निजी जमीनों (Private Lands) का अधिग्रहण एमपीआईडीसी (MPIDC) ने किया है, जिसके बदले 100 करोड़ रुपए से अधिक की मुआवजा राशि के अवॉर्ड भी कलेक्टर (Collector) ने पारित किए और पिछले दिनों ग्राम जामोदी के 85 किसानों को शासन ने स्पेशल पैकेज के तहत 30 करोड़ रुपए से अधिक का बढ़ा हुआ मुआवजा भी मंजूर किया। बावजूद इसके किसानों ने मुआवजे की यह राशि हासिल नहीं की। नतीजतन अब यह राशि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के बैंक खाते में जमा कराई गई है और इसकी भी सूचना संबंधित किसानों को दी गई है। दूसरी तरफ किसानों ने प्रताडऩा के भी आरोप लगाए और एक किसान को 5 दिन तक जेल में भी बंद रखा।
अभी एक तरफ रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित की जा रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर नए उद्योग और निवेश आ रहे हैं, वहीं किसानों का भी लगातार विरोध भू-अधिग्रहण के खिलाफ बढ़ रहा है। पीथमपुर के लॉजिस्टिक पार्क में जो किसान प्रभावित हैं उन्होंने भी प्रताडऩा के आरोप लगाए। किसान नेता हंसराज मंडलोई का कहना है कि पुलिस प्रशासन द्वारा जबरदस्ती जमीनें हासिल करवाई जा रही है और विरोध कर रहे किसानों को गुंडा एक्ट 151 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और 5 दिनों तक जमानत भी नहीं ली गई। ऐसे ही जामोदी के किसान विनोदराव मराठा को 5 दिन से जेल में बंद कर रखा है। दूसरी तरफ मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर का कहना है कि कई मर्तबा मुआवजा राशि हासिल करने के नोटिस जारी किए और समाचार-पत्रों में भी जाहिर सूचनाएं प्रकाशित करवाई गई। बावजूद इसके कई किसान मुआवजा राशि लेने नहीं आए हैं, जिसके चलते अब नियम के अनुसार कोर्ट में यह राशि जमा करा दी गई है और इसकी भी सूचना किसानों को दे दी गई है। अभी ग्राम जामोदी के ही 66 किसानों की मुआवजा राशि कोर्ट में जमा कराई गई। एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक राजेश राठौर के मुताबिक पिछले दिनों ही जामोदी के 85 किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा भी दिया गया, जो शासन ने स्पेशल पैकेज के तहत मंजूर किया, जिसमें 30 करोड़ 52 लाख रुपए की मंजूरी भी मिली और 30 सितम्बर को कलेक्टर ने नए सिरे से अवॉर्ड पारित िकया गया, जिसमें 24 लाख रुपए हेक्टेयर की दर से दो गुना मुआवजा प्रदान करने का निर्णय हुआ। 63.581 हेक्टेयर जमीन के लिए यह मुआवजा मंजूर हुआ और जामोदी के 85 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इंदौर हाईकोर्ट ने भी 21 अक्टूबर को पूर्व में दिए गए स्टे को निरस्त कर दिया था, क्योंकि सोयाबीन की फसल भी कट गई, जिसके आधार पर स्टे मिला था। उक्त लॉजिस्टिक पार्क पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र, फार्मा अपेरल क्लस्टर इंदौर-टीही-दाहोद रेल लाइन और प्रस्तावित महू रिंग रोड के समीप है। इंदौर एयरपोर्ट और शहर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर बन रहे इस लॉजिस्टिक पार्क की लागत 1110 करोड़ रुपए रहेगी, जिसमें 90 हेक्टेयर निजी और 22 हेक्टेयर सरकारी जमीन शामिल है।
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