इंदौर। 56 दुकान क्षेत्र में टिकट बेचने वाले मुलजिम की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट ने रद्द कर दी। सूत्रों के मुताबिक मुलजिम एडविन एंथोनी ने तुकोगंज थाने में दर्ज सांप्रदायिक सद्भाव बिगाडऩे व सोशल डिस्टेंसिंग तोडऩे के जुर्म में दर्ज केस में जमानत के लिए अर्जी दी थी। वह 14 जनवरी से सलाखों के पीछे है। उसकी ओर से दलील दी गई थी कि वह एमबीए का छात्र है और कॉमेडी शो देखने गया था, किंतु पुलिस ने उसे बेवजह ही फंसा दिया और टिकट बेचने का इल्जाम मढ़ दिया।
सरकार की ओर से जमानत देने का विरोध कर कहा गया था कि मुलजिम पर मुंबई व उप्र में दो केस दर्ज हैं। उसने पांच सौ रुपए लेकर भी दर्शकों को टिकट नहीं दिए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया। इस शो में एक धर्म के आराध्यों के खिलाफ टीका-टिप्पणी की गई थी। जज यतींद्रकुमार गुरु ने यह कहते हुए मुलजिम की जमानत अर्जी खारिज कर दी कि उसे जमानत मिली तो कानून अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गौरतलब है कि 56 दुकान स्थित मुनरो कैफे में हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी ने कॉमेडी शो का आयोजन किया था। इसे लेकर हिंदू संगठनों ने हंगामा मचाया था।
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