इंदौर न्यूज़ (Indore News) मध्‍यप्रदेश

इंदौर कलेक्टर के आदेश; बाज़ार 8 बजे तक, शादी में बजेंगे बैंड बाजे, रात 10 बजे तक रेस्टॉरेंट में खा सकेंगे

इन्दौर। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद आज इंदौर जिला प्रशासन ने कुछ प्रतिबंधों से शहर (unlock Indore) को छूट दे दी है। इसमें विशेषकर शादी में बैंड बाजे बजाने वाले और अन्य व्यक्ति भी शामिल हो सकेंगे। इनकी संख्या 10 तक रहेगी। इसके पहले 40 लोग, जिसमें वर और वधू पक्ष के शामिल है के शामिल होने की इजाजत दी गई थी। रेस्टोरेंट में 50% लोगों को बिठाकर फूड सर्व (food serve)  किया जा सकता है। वहीं होटल (hotel) एवं लॉज पूर्ण क्षमता से खुल जाएंगे।


प्रशासन ने सभी प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालयों को सुबह 9:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खोलने की छूट दी है, लेकिन इसमें कुल क्षमता के 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही सभी शासकीय और अर्ध शासकीय कार्यालय 100% अधिकारियों कर्मचारियों की क्षमता के साथ खुलेंगे। जिम एवं फिटनेस सेंटर भी सुबह 6:00 से रात 8:00 बजे तक संचालित होंगे, लेकिन इसमें भी 50% क्षमता ही रहेगी। खेलकूद के स्टेडियम (stadium) खुलेंगे, लेकिन वहां दर्शक नहीं होंगे। इसी के साथ धर्मस्थलों में भी एक समय में 4 से बढ़ाकर 6 लोगों के उपस्थित रहने की अनुमति प्रशासन ने दी है।

मेहमानों की सूची देना होगी
शादी में शामिल होने वाले मेहमानों (guest in wedding) की सूची पहले संबंधित एसडीएम को देना होगी। इसके साथ ही बैंड बाजे और पंडित के नाम भी दर्ज कराना होंगे। शादी में कोविड-19 प्रोटोकाल के नियमों का पालन किया जाएगा

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