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इंदौर कलेक्टर इन एक्शन, रियल इस्टेट कारोबार के लिए जारी किए महत्वपूर्ण आदेश

February 01, 2022

इंदौर। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह (Indore Collector Manish Singh) से बच्चों के वेक्सीनेशन को लेकर निकाले आदेश के बाद इंदौर के रियल इस्टेट कारोबार (real estate business) को व्यवस्थित करने के लिए भी मंगलवार को आदेश जारी किए।

कलेक्टर सिंह (Collector Singh) के इस आदेश के बाद इंदौर के रियल इस्टेट कारोबार (Indore real estate business) को सुव्यवस्थित होने में बड़ी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही कलेक्टर सिंह ने लगातार आ रही शिकायतों के बाद डायरियों पर हो रहे अवैध कारोबार को रोकने के लिए कुछ प्रॉपर्टी ब्रोकरों (Property Brokers) पर नकेल भी कसी थी। अब आदेश में लिखा गया है कि सभी बिल्डरों-कालोनाइजरों (builders-colonizers), रेरा में पंजीकृत ब्रोकर्स के माध्यम से ही अपने प्रॉजेक्ट में बुकिंग करेंगे। साथ ही अपने प्रोजेक्टों के लिए विधिवत सारी अनुमति प्राप्त करेंगे और रेरा रजिस्ट्रेशन (RERA Registration) के बाद ही बुकिंग की जाएगी।


कलेक्टर सिंह के आदेश में खरीदारों के लिए भी निर्देश हैं। खरीददारों को कहा गया है कि भी वे बुकिंग (booking) के बाद समय पर राशि जमा करेंगे, वरना उन्हें ब्याज चुकाना होगा। बिल्डर-कॉलोनाइजर की जिम्मेदारी रहवासी संघ गठित करवाने की भी होगी। गृह निर्माण संस्था से संबंधित कॉलोनियों के लिए भी यही व्यवस्था रहेगी।

आज जारी इस आदेश के बाद रियल इस्टेट कारोबार (estate business) में पारदर्शिता आएगी साथ ही जनता को भी धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों कई कॉलोनाइजरों ने करोड़ों का माल डायरियों पर ही बिना अनुमति बेच डाला था, जिसके बाद इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह (Collector Manish Singh) एक्शन मोड में आये थे।

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