इंदौर। इंदौर शहर में बीआरटीएस पर अटल इंदौर सिटी ट्रासंपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआइसीटीएसएल) द्वारा संचालित लोक परिवहन की बसों के संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर बसों को सुबह साढ़े 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक चलाने की अनुमति प्रदान की है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा इन्दौर कर्फ्यू/लॉकडाउन प्रभावशील किया गया था। समय-समय पर क्राईसेस मैनेजमेंट ग्रूप में लिए गए निर्णयों के तारतम्य में शहर में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के संबंध में निर्णय लिये जा रहे है। क्राईसेस मैनेजमेंट ग्रुप में लिए गए निर्णयों के तारतम्य में शहर में विभिन्न गतिविधियों को खोला जा रहा है। राज्य शासन के गृह विभाग के निर्देशानुसार लिए गए निर्णय के क्रम में कलेक्टर मनीष सिंह ने लोक परिवहन संचालन के संबंध में उक्त आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेश के अनुसार इन्दौर शहर में अटल इन्दौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (AICTSL) द्वारा बी.आर.टी.एस. पर संचालित लोक परिवहन की बसों को प्रारंभ करने की अनुमति प्रातः 06:30 बजे से रात्री 12.00 बजे तक दी गयी है। बी.आर.टी.एस. पर संचालित बसों में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा इसी प्रकार इन बसों के ड्रायव्हर एवं अन्य सहयोगी स्टाफ को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। निर्देश दिये गये है कि बी. आर. टी. एस. के समस्त टिकट काउंटर्स को नियमित रूप से सेनेटाईज किया जाये तथा काउंटर्स संचालक एवं उनके स्टाफ को मास्क की अनिवार्यता रहेगी। बी.आर.टी.एस. की प्रत्येक बस एक यात्रा पूर्ण करने के उपरान्त सेनेटाईज की जायेगी। बगैर सेनेटाईज किए बस का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (एजेंसी, हि.स.)
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