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    इंदौर : श्री विहार पर चला बुलडोजर, कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज

  • November 16, 2024

    • फुटपाथों के बाद अब बगीचों में भी होने लगी अवैध पार्किंग
    • स्वच्छता सर्वेक्षण के मद्देनजर अब निगम कंडम वाहनों को भी भिजवाएगा ट्रेंचिंग ग्राउंड

    इंदौर। कल जहां सुबह प्रशासन (Administration) ने बिलावली क्षेत्र (Bilawali area) में सरकारी जमीन (Government land) के अतिक्रमण (Encroachment) को धराशायी किया, तो निगमायुक्त के निर्देश पर इसी क्षेत्र में बन रही अवैध कॉलोनी श्री विहार पर भी बुलडोजर चलवाया और आज कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी। सहायक यंत्री कॉलोनी सेल द्वारा यह एफआईआर (FIR) रुपेन्द्र पिता मुरारीलाल शर्मा के खिलाफ दर्ज करवाई है। निगम का कहना है कि पूर्व में भी जिन अवैध कॉलोनियों की जानकारी सामने आई उनके कॉलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज करने संबंधी पत्र थानों को भेज दिए हैं। थाना भंवरकुआ पर दर्ज इस एफआईआर में बिना विकास अनुमति प्राप्त किए कॉलोनी काटने का आरोप लगाया गया है।


    निगम ने श्री विहार कॉलोनी के अवैध विकास कार्यों को बुलडोजर से ध्वस्त करवाया। वहीं एफआईआर भी कॉलोनाइजर के खिलाफ धारा 292-सी, मध्यप्रदेश नगर पालिक अधिनियम के तहत दर्ज करवाई गई। थाना भंवरकुआ में दिए गए इस आवेदन में कहा गया कि झोन क्र. 13, वार्ड 77, बिलावली के सर्वे नम्बर 90/2 पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है, जिसके लिए निगम से किसी भी तरह की अनुमति प्राप्त नहीं की गई है और अवैध कॉलोनी निर्मित कर भूखंडों का विक्रय भी किया जा रहा है, जिस पर कुछ भूखंडधारकों ने बिना भवन निर्माण की अनुमति दिए मौके पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। लिहाजा ऐसे भवनस्वामियों को भी निगम की ओर से नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने को कहा गया है। निगम के इस आवेदन पर भंवरकुआ थाने ने कॉलोनाइजर रुपेन्द्र शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं उसके पूर्व कल आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर इस अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया ने बताया कि इस कार्रवाई में कॉलोनी में मुर्रम और चूरी द्वारा निर्मित अवैध सडक़ को उखाड़ा गया और प्लाट विभाजन के लिए लगाए गए पोल को हटाने के साथ तीन भूखंडों पर क्लिंथ निर्माणों को भी तोड़ा गया। कॉलोनी सेल की सहायक यंत्री श्रीमती टीना सिसोदिया, भवन अधिकारी सुनीलसिंह जादोन, भवन निरीक्षक विशाल राठौर, बबलू कल्याणे और अन्य कर्मचारियों ने उक्त कार्रवाई की। वहीं सुबह प्रशासन ने भी बिलावली तालाब के कैचमेंट एरिया में हुए निर्माणों को हटवाया, जिसमें एक सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को भी तोड़ा गया। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर जिले के तालाबों के आसपास, ग्रीन बेल्ट और सरकारी जमीनों पर किए अवैध निर्माणों को लगातार तोड़ा जा रहा है। एसडीएम घनश्यान धनगर के मुताबिक बिलावली की सरकारी जमीन खसरा नं. 77 पर अवैध गोदाम बना रखे थे और मौके पर लगभग 15 ट्रक प्लायवुड का भंडारण पाया गया। अतिक्रमण हटाने के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना भी आरोपित किया गया। पहले 24 घंटे में सामान हटाने का समय दिया था और फिर कल 10 बजे के बाद कार्रवाई भी कर दी गई। मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक है।

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