इंदौर। इंदौर (Indore) के सबसे चर्चित आत्महत्या कांड में आज फैसला आ गया है। आत्महत्या (suicide) इंदौर (Indore) के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय संत भय्यू महाराज (National Saint Bhaiyyu Maharaj) ने 12 जून 2018 को की थी। मामले में तीन आरोपी जेल में थे जिन्हें आज कोर्ट ने 6-6 साल की सजा सुनाई है।
भय्यू महाराज (National Saint Bhaiyyu Maharaj) आत्महत्या (suicide) मामले में करीब साढ़े तीन साल की सुनवाई के बाद आज शुक्रवार को सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी (Judge Dharmendra Soni) ने महाराज के सेवादार रहे शरद, विनायक और पलक (Sharad, Vinayak, Palak) को महाराज को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी मानकर 6-6 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने माना कि आरोपित महाराज को पैसों के लिए प्रताड़ित और ब्लैकमेल करते थे।
आत्महत्या की घटना के करीब छह महीने बाद पुलिस ने महाराज के तीन सेवादारों पलक, विनायक और शरद को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। मामले में महाराज की दूसरी पत्नी और बेटी कुहू के साथ परिवार के लोगों के भी बयान हुए थे।
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