इंदौर। प्रशासन ने श्री गुजराती समाज (Gujarati society) के 28 फरवरी को होने वाले चुनाव पर कोविड गाइडलाइन के मद्देनजर प्रतिबंध लगा दिया है। एसडीएम भिचौली हब्सी मुनीशसिंह सिकरवार (Munish Singh Sikarwar) ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए गुजराती समाज व्यवस्थापक समिति को निर्देश दिए हैं कि मतदाताओं की संख्या और कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए अधिक स्थान वाली जगह का चयन कर नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत करें, तब तक निर्वाचन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। इस मामले में सांसद शंकर लालवानी (Shankar Lalwani) से भी समाज के कुछ लोगों ने मुलाकात की थी, जिसमें पंकज संघवी (Pankaj Sanghvi) पर डराने-धमकाने और अपने पक्ष में चुनाव करवाने के आरोप भी लगाए गए। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण का भी हवाला दिया।
उल्लेखनीय है कि गुजराती समाज में संघवी परिवार का वर्षों से कब्जा रहा है और होने वाले चुनाव में भी संघवी परिवार का वर्चस्व रहता है। पिछले दिनों प्रशासन ने 28 फरवरी को चुनाव करवाने की सहमति दी थी और 1, नसिया रोड पर ये चुनाव अभी रविवार को होना थे। उसके पहले ही भूमाफियाओं की मुहिम शुरू हो गई, जिसमें सुरेन्द्र संघवी (Surendra Sanghvi), प्रतीक संघवी (Pratik Sanghavi) के खिलाफ भी प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करवाई है। एसडीएम द्वारा जारी 144 के आदेश में कहा गया है कि इस चुनाव में लगभग 11086 मतदाता भाग लेते हैं और निर्वाचन के लिए वे अपने परिवार के सदस्यों को भी साथ लाते हैं, जिसके चलते 22 से 25 हजार लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है और छोटी जगह पर कोरोना काल में इतनी उपस्थिति आपत्तिजनक है। कई बार गहमा-गहमी होने के चलते कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की आशंका है। लिहाजा तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक 28 फरवरी के होने वाले गुजराती समाज के चुनाव को प्रतिबंधित किया जाता है। व्यवस्थापक समिति को कहा गया है कि कोरोना गाइडलाइन को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त स्थल, जो कि अधिक स्थान वाली जगह हो का चयन कर नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत करे, ताकि निरीक्षण कर निर्वाचन के संबंध में उचित निर्णय लिया जा सके। यानी फिलहाल 28 फरवरी को गुजराती समाज के चुनाव नहीं होंगे। अब नए आवेदन के मुताबिक प्रशासन निरीक्षण कर उचित निर्णय करेगा।
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