इंदौर। कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर कल डॉ. अभय बेड़ेकर, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के मार्गदर्शन में इंदौर के देवास नाका, दवा बाजार, नयापुरा तथा बख्तावर राम नगर क्षेत्र स्थित 11 औषधि विक्रय संस्थानों का निरीक्षण किया गया।+
निरीक्षण के दौरान औषधि विक्रेताओं से उनकी दुकान में संधारित कोडीन के घटक वाली कफ सायरप तथा नारकोटिक्स श्रेणी की विभिन्न दवाइयों के उपलब्ध स्टॉक का मिलान उनके रिकाड्र्स से किया गया। थोक दवा विक्रेताओं से यह जानकारी प्राप्त की जा रही है कि उनके द्वारा ऐसी दवाओं का विक्रय कहां कहां किया गया है। साथ ही ऐसी समस्त दवाओं के क्रय तथा विक्रय के सम्पूर्ण रिकॉर्ड चाहे गए हैं जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन औषधियों का विक्रय औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा नियमावली 1945 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है अथवा नहीं। उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में संबंधित अनुज्ञप्ति धारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए नियमानुसार औषधि विक्रय लाइसेंस के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कुल 5 नमूने जांच-परीक्षण हेतु लिए गए हैं, जिन्हें भोपाल स्थित औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल को भेजी जाएगी।
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