नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राज्यों से अलग नई BH मार्क भारत सीरीज के नंबर जारी करने का फैसला लिया है। इस सीरीज का नंबर लेने के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अब वहां आपको अपनी गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन कराने के झंझट से राहत मिल जाएगी। मंत्रालय के यह नियम 15 सितंबर से लागू होंगे। इसके रजिस्ट्रेशन के नियम और फीस भी तय कर दी गई है।
ऐसा होगा नई BH सीरीज का फॉर्मेट
BH रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट YY BH 4144 XX YY रखा गया है। इसमें BH पहले रजिस्ट्रेशन के साल को दर्शाता है, फिर भारत सीरीज कोड 4-0000 से 9999 (रैंडम) XX-अक्षर (AA से ZZ)।
ई-व्हीकल पर 2 फीसदी कम लगेगा टैक्स
नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति BH सीरीज के तहत अपनी 10 लाख से कम कीमत की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसे मोटर व्हीकल टैक्स 8 फीसदी देना होगा। 10 से 20 लाख की गाड़ी पर 10 फीसदी, 20 लाख से ऊपर की गाड़ी पर 12 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा। अगर डीजल गाड़ी है तो 2 फीसदी एक्स्ट्रा टैक्स चुकाना पड़ेगा। वहीं अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिकल है तो 2 फीसदी कम टैक्स लगेगा।
सफेद प्लेट पर काले रंग से BH मार्क
केंद्रीय, राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ-साथ ऐसी प्राइवेट कंपनियां जिनके ऑफिस देश के 4 या उससे ज्यादा राज्यों में हैं वे कर्मचारी भी इस सीरीज के तहत अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों के लिए यह रजिस्ट्रेशन स्वैच्छिक आधार पर होगा। गाड़ी की सफेद नंबर प्लेट पर काले रंग से BH मार्क लिखा जाएगा। इस नए नियम के लिए केंद्रीय मोटर यान (बीसवां संशोधन) नियम 2021 रखा गया है।
अब तक ये था नियम
अभी जब कोई कर्मचारी दूसरे राज्य में रहते जाता है तो एक साल बाद उसे उस राज्य की सीरीज के आधार पर अपनी गाड़ी को ट्रांसफर कराना पड़ता था। यानि दूसरे राज्य में जाकर लोग 1 साल तक ही पुराने रजिस्ट्रेशन के आधार पर गाड़ी चला सकते थे। लेकिन नए नियम व सीरीज से अब यह झंझट खत्म हो जाएगा।
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