नई दिल्ली (New Delhi) । अमेरिका (America) में रह रहे 10 लाख से ज्यादा भारतीय (Indian) ऐसे हैं, जिन्हें ग्रीन कार्ड (green card) के लिए सालों तक इंतजार करना पड़ेगा. यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेस (USCIS) के आंकड़ों में इस बात की जानकारी सामने आई है.
फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, USCIS के डेटा से पता चलता है कि डॉक्टरों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों समेत भारत के हजारों-लाखों हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स को अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है.
फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी (NFAP) ने 2 नवंबर तक USCIS डेटा का एनालिसिस किया और पाया कि 12 लाख से ज्यादा भारतीय ऐसे हैं, जो ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं. इन भारतीयों को रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार है.
कितने भारतीयों को इंतजार?
भारतीयों की पहली प्राथमिकता EB-1 कैटेगरी में है. इस कैटेगरी में प्रोफेसर, रिसर्चर्स, मैनेजर जैसी पोस्ट पर करने वालों को ग्रीन कार्ड दिया जाता है. इस कैटेगरी में 1,43,497 भारतीयों को इंतजार है.
इसके बाद EB-2 कैटेगरी आती है, जिसमें साइंस, आर्ट्स और बिजनेस जैसी फील्ड से जुड़े लोगों को ग्रीन कार्ड मिलता है. इसमें 8,38,784 भारतीय लाइन में हैं.
तीसरी कैटेगरी EB-3 है, जिसमें ऐसे प्रोफेशनल्स को ग्रीन कार्ड दिया जाता है, जिनके पास बैचलर्स डिग्री होती है. इस कैटेगरी में 1,38,581 भारतीय हैं.
NFAP ने बताया कि USCIS के आंकड़ों के मुताबिक, 2 नवंबर 2023 तक कुल 12,59,443 भारतीय ग्रीन कार्ड बैकलॉग में थे.
फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस का अनुमान है कि 2030 तक इन तीन कैटेगरीज में लगभग 22 लाख भारतीयों को ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार होगा, जिसे पूरा होने में 195 साल का वक्त लगेगा.
भारतीयों के लिए वेटिंग पीरियड चीन और फिलीपींस समेत कई देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है. क्योंकि हर देश का एक कोटा तय होता है.
इतना लंबा इंतजार क्यों?
ग्रीन कार्ड के लिए इतना लंबा वेटिंग पीरियड अमेरिकी कानून की वजह से है. दरअसल, अमेरिका हर साल जॉब्स के लिए 1.40 लाख नागरिकों को ही ग्रीन कार्ड जारी कर सकता है. अमेरिकी कानून के मुताबिक, हर देश का 7 फीसदी कोटा तय है.
क्या है ग्रीन कार्ड?
ग्रीन कार्ड को अमेरिका में आधिकारिक तौर पर स्थायी निवास कार्ड के तौर पर जाना जाता है. यह अमेरिका में प्रवासियों को जारी किया जाने वाला दस्तावेज है, जिसके तहत वीजाधारक को स्थायी रूप से रहने का अधिकार दिया जाता है. ग्रीन कार्ड जारी करने के लिए प्रति देश के हिसाब से एक तय सीमा होती है.
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