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इन्दौर एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जारी अधूरी गाइड लाइन, यात्री परेशान

November 28, 2021

 


देश के अधिकांश राज्यों में वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके यात्रियों को आरटीपीसीआर टेस्ट से छूट, लेकिन मध्यप्रदेश के एयरपोट्र्स पर महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए टेस्ट जरूरी
वैक्सीन लगी होने पर भी टेस्ट में कोई छूट नहीं
इंदौर।  देश में एक बार फिर बढ़ते कोरोना (corona) के मामलों को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (airport authority of india) ने हवाई यात्रियों के लिए हाल ही में नई ट्रेवल गाइड लाइन (new travel guide line) जारी की है। इस गाइड लाइन (Guide Line) के जारी होने के बाद यात्रा को लेकर स्पष्टता के बजाय संशय ज्यादा पैदा हो रहे हैं। गाइड लाइन (Guide Line)  में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों ( international travelers) के लिए नियम ही नहीं दिए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र (maharashtra) से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट (rtPCR test) जरूरी किया गया है। यहां वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके यात्रियों के लिए कोई छूट नहीं दी गई है, जबकि देश के अधिकांश राज्यों ने वैक्सीन (vaccine)  लगवा चुके यात्रियों को टेस्ट से छूट दी है।


एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा लॉकडाउन के बाद से हवाई यात्रा शुरू होने पर जिला और राज्य स्तर पर लागू नियमों के आधार पर समय-समय पर नई ट्रेवल गाइड लाइन जारी की जाती है। हाल ही में देश में एक बार फिर बढ़ते कोरोना (corona)  के मामलों को देखते हुए अथॉरिटी ने 22 नवंबर को नई गाइड लाइन जारी की है। इस गाइड लाइन (Guide Line)  की मदद से कहीं भी यात्रा करने से पहले यात्रियों को जानकारी मिल जाती है कि उन्हें यात्रा से पहले किन नियमों का पालन करना है। इसमें मध्यप्रदेश के एयरपोट्र्स को लेकर भी नियम शामिल किए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि महाराष्ट्र से इंदौर और भोपाल आने वाले यात्रियों को अपने साथ नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट (rtPCR test) की रिपोर्ट लाना होगी, जो 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए। जो यात्री अपने साथ रिपोर्ट लेकर नहीं आता है उसे एयरपोर्ट पर ही अपने खर्च पर यह जांच करवाना होगी। इसके बाद से महाराष्ट्र (maharashtra)  से आने वाले यात्री काफी परेशान हैं। वे लगातार अधिकारियों और ट्रेवल एजेंट्स से संपर्क कर रहे हैं।


अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नियम का जिक्र ही नहीं
जादौन ने गाइड लाइन (Guide Line)  को लेकर कहा कि सभी राज्यों की गाइड लाइन (Guide Line) में एक पेज डोमेस्टिक यात्रियों के लिए और दूसरा पेज अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए बनाए गए नियमों का है, लेकिन मध्यप्रदेश को लेकर गाइड लाइन में सिर्फ डोमेस्टिक यात्रियों के नियम ही जारी किए गए हैं, जबकि इंदौर में दुबई से फ्लाइट भी आती है। इसे देखते हुए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जांच के क्या नियम होंगे, गाइड लाइन में इसका उल्लेख तक नहीं है।


अधिकारी मुख्यालय से कर रहे संपर्क
एयरपोर्ट अधिकारियों को भी इसे लेकर लगातार यात्री और ट्रेवल एजेंट्स शिकायत कर रहे हैं। वैक्सीन (vaccine)  को छूट न होने और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नियमों की कमी से अधिकारी भी असमंजस में हैं। अधिकारियों ने नियमों को लागू करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग और एयरलाइंस को निर्देश जरूर दिए हैं, लेकिन इस संशय को दूर करने के लिए अधिकारी मुख्यालय से संपर्क कर रहे हैं, ताकि नियमों को लेकर स्पष्टता हो।
वैक्सीन लगवा चुके यात्रियों को छूट का कोई उल्लेख नहीं
ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हेमेंद्रसिंह जादौन ने बताया कि लेटेस्ट गाइड लाइन में महाराष्ट्र (maharashtra)  से इंदौर या भोपाल आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट (rtPCR test) जरूरी किया गया है। गाइड लाइन में कहीं भी वैक्सीन (vaccine) के दोनों डोज ले चुके यात्रियों को इस जांच से छूट का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि देश के अधिकांश राज्यों ने यह छूट दी है। इंदौर में महाराष्ट्र (maharashtra) से मुंबई, पुणे और नागपुर से उड़ानें आती हैं, जिनके यात्री काफी संशय में हैं। हालांकि अभी इसे लेकर सख्ती नहीं है, लेकिन यात्री को सही जानकारी नहीं मिल पा रही है।

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