नई दिल्ली (New Dehli)। भारत में व्यक्ति की आय (individual’s income)पर लगने वाले टैक्स को आयकर अथवा इनकम टैक्स (Income Tax)कहा जाता है. यह टैक्स स्लैब सिस्टम (tax slab system)के हिसाब से अप्लाई (apply)होता है. कम आय वालों को छोटी स्लैब के हिसाब से तो ज्यादा इनकम वालों को ऊंची स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है. समय-समय पर इन स्लैब में बदलाव भी होता रहता है. आमतौर पर यह बदलाव बजट के समय पर होते हैं.
2 साल पहले तक केवल एक ही तरह का टैक्स सिस्टम देश में लागू होता था, परंतु अब दो तरह के टैक्स सिस्टम हैं. एक है ओल्ड रिजीम और दूसरा न्यू रिजीम. भारत सरकार ने पिछले आम बजट में जो टैक्स व्यवस्था दी थी, उसके हिसाब से नीचे दी गई टेबल में आप इनकम टैक्स रेट देख सकते हैं.
आयकर : इस बजट से क्या उम्मीद
भारत सरकार आज अपना अंतरिम बजट पेश कर रही है. इस बजट में व्यक्तिगत करदाताओं को कुछ राहत मिलेंगी या नहीं, इस पर तरह-तरह की अटकलें हैं. चूंकि हेल्थ सेक्टर पर सरकार का काफी फोकस है तो समझा जा रहा है कि 80D की डिडक्शन लिमिट को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये तक किया जा सकता है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह ₹50,000 से ₹75,000 तक हो सकती है.
साथ ही कई एक्सपर्ट काफी समय से कैपिटल गेन टैक्स को आसान बनाने की बात कह रहे हैं. अभी जो सिस्टम है, आम आदमी के लिए उसे समझना आसान नहीं है. उनकी मांग है कि इसे सिंपल किया जाए. शेयर बाजार से जुड़े लोग इसमें ज्यादा छूट की बात करते रहे हैं.
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