नई दिल्ली (New Delhi)। आयकर विभाग (Income tax department) समय-समय पर करदाताओं (Taxpayers.) को ऑनलाइन धोखाधड़ी (Online fraud) से बचने के तरीकों के बारे में चेतावनी जारी करने के साथ उचित परामर्श (Proper advice) भी देता है। आयकर विभाग ने करदाताओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी से खुद को बचाने की सलाह दी है।
आयकर विभाग ने मंगलवार को ‘एक्स’ पोस्ट पर जारी बयान में करदाताओं को ऑनलाइन होने वाली धोखाधड़ी से बचने के तरीकों के बारे में स्टेप-बाई-स्टेप जानकारी दी है। विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए जारी अपनी सलाह में ऑनलाइन होने वाली धोखाधड़ी से बचने के कई उपाय सुझाए हैं। आयकर विभाग ने करदाताओं से कहा है कि कृपया ध्यान दें!
-आयकर विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कृपया रिफंड (धन वापसी) का वादा करने वाले अजनबियों से प्राप्त अनचाहे संदेशों का कभी भी जवाब न दें।
-करदाताओं को आगाह किया है कि आयकर विभाग होने का दावा करने वाले असत्यापित स्रोतों पर कभी भरोसा न करें।
-आयकर विभाग ने करदाताओं को अपनी व्यक्तिगत जानकारियों-ओटीपी, बैंक अकाउंट, पैन और आधार नंबर कभी भी शेयर करने नहीं करने की सलाह दी है।
-विभाग ने करदाताओं को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित बिना सत्यापित किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करने की सलाह दी है।
-आयकर विभाग ने करदाताओं से अपना आयकर रिटर्न विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइटhttps://incometaxindia.gov.in/Pages/taxpayers-charter-reports.aspx पर लॉगिइन करके फाइल करने की सलाह दी है।
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