नई दिल्ली (New Delhi)। आयकर विभाग (Income tax department) ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) (Income Tax Return (ITR)) फॉर्म-1 और 4 को जारी कर दिया है। आयकर विभाग ने फिलहाल ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म (online itr form) जारी नहीं किए हैं, लेकिन आकलन वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2022-23 के आईटीआर दाखिल करने के लिए ऑफलाइन आईटीआर-1 और 4 फॉर्म जारी किए हैं।
आयकर विभाग ने बुधवार को ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर-1 और 4 फॉर्म जारी करने के संबंध में अधिसूचित किया है। विभाग के मुताबिक आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फॉर्म-1 और फॉर्म-4 की एक्सेल यूटिलिटीज फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं। विभाग ने कहा कि अभी आईटीआर-1 और 4 के लिए जेएसओएन यूटिलिटी जारी नहीं की गई है। आयकर विभाग के अनुसार एक्सेल यूटिलिटीज परिभाषित उपकरण हैं, जिनका उपयोग करदाता अपनी आय दर्ज करने और आईटीआर दाखिल करने के लिए आवश्यक अन्य विवरण दर्ज कराने के लिए कर सकते हैं।
विभाग के मुताबिक आईटीआर-1 फॉर्म को 50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जबकि आईटीआर-4 फॉर्म व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और व्यवसायों से कमाई करने वाली फर्मों को दाखिल करना है। आयकर विभाग के मुताबिक आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फॉर्म-1 और फॉर्म-4 एक्सेल में http://incometax.gov.in उपलब्ध है, जो शीघ्र ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
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