नई दिल्ली: टैक्सपेयर्स के कुछ ट्रांजैक्शन को लेकर हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने उन्हें कुछ सूचनाएं भेजी है जिसे लेकर इनकम टैक्स विभाग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सफाई पेश की है. टैक्स विभाग ने स्पष्ट करते हुए कहा कि टैक्सपेयर्स को भेजा गया कोई नोटिस नहीं है बल्कि एडवाइजरी है जो कि उन मामलों में भेजा गया है जिसमें टैक्सपेयर्स द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न में किए गए खुलासे और रिपोर्टिंग इकाई की तरफ से उपलब्ध कराई जानकारी से मेल नहीं खाती है.
इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से कहा, ये कम्यूनिकेशन टैक्सपेयर्स को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं है. टैक्सपेयर्स द्वारा किए गए ट्रांजैक्शंस की जो जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध है उससे उन्हें अवगत कराया जा रहा है जो कि रिपोर्टिंग इकाईयों ने वित्त वर्ष के दौरान इन ट्रांजैक्शंस से जुड़ी टैक्स विभाग को उपलब्ध कराई है.
टैक्स विभाग ने कहा, इन कम्यूनिकेशन का मकसद टैक्सपेयर्स को एक अवसर प्रदान करना है और उन्हें ये सुविधा देता है कि वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुपालन पोर्टल पर अपना फीडबैक ऑनलाइन प्रदान दे सकें. और अगर जरूरी हो तो पहले से ही दाखिल किए गए अपने इनकम टैक्स रिटर्न में सुधार कर फिर से रिवाइज करें और अगर इनकम टैक्स रिटर्न अब तक दाखिल नहीं किया गया है तो फौरन आईटीआर दाखिल करें.
इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स के भेजे गए एडवाइजरी पर प्राथमिकता के साथ रेस्पांड करने को कहा गया है. एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए रिवाइज्ड या बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है.
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