नई दिल्ली । आयकर विभाग (Income Tax Department) ने पैन को आधार से लिंककरने (Linking PAN with Aadhaar) की तारीख बढ़ाकर (Has Extended the Date) 30 जून कर दी (To June 30) । पहले समय सीमा 31 मार्च थी। आयकर विभाग द्वारा मंगलवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 30 जून तक, लोग अपने आधार को परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन से लिंककरने के लिए निर्धारित प्राधिकरण को बिना किसी परेशानी का सामना किए सूचित कर सकते हैं । हालांकि 1 जुलाई से, अनलिंक किया गया पैन परिणाम के साथ बेकार हो जाएगा।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीडीटी ने कहा कि टैक्सपेयर्स को पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन में पांचवीं बार इजाफा किया है। पैन को 1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना पर 30 दिनों में फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है। बेकार पैन के खिलाफ कोई रिफंड नहीं किया जाएगा, साथ ही ऐसे रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा, जिसके दौरान पैन निष्क्रिय रहता है और टीडीएस और टीसीएस उच्च दर पर काटा जाएगा।
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA के अनुसार जिन लोगों के पास आधार कार्ड और पैन दोनों हैं उन्हें इन दोनों कार्डों को लिंक कराना अनिवार्य है। अब इसकी लास्ट डेट 30 जून कर दी गई है. सीबीडीटी के अनुसार लास्ट डेट निकल जाने के बाद आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा और आप कोई फाइनेंस से जुड़ा काम नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि बैंक अकाउंट से जुड़े ट्रांजेक्शन भी नहीं हो जाएंगे। ऐसे में यय एक्सटेंशन उन लोगों के लिए राहत की सांस देगा जो किसी ना किसी वजह से अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाए हैं।
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved