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परिवहन विभाग द्वारा की जाने वाली चेैकिंग को लेकर लगातार शिकायत को देखते हुए आयुक्त ने जारी की गाइड लाइन

  • April 20, 2025

    बॉडी वार्न कैमरों से की जाए रिकार्डिंग
    चेकिंग में कोई प्राइवेट व्यक्ति ना हो, चालान सिर्फ पीओएस मशीन से काटे
    एक समय में एक ही वाहन रोका जाए, बिना विशेष कारण के कोई वाहन 15 मिनट से ज्यादा रोका तो माना जाएगा आपका इरादा ठीक नहीं

    इन्दौर। परिवहन विभाग (Transport Department) द्वारा की जाने वाली चैकिंग (checking) को लेकर लगातार शिकायतों के बाद परिवहन आयुक्त (Transport Commissioner) ने मैदानी अमले के लिए सख्त गाइड लाइन (guideline) जारी की है। इसके तहत चैकिंग के दौरान सिर्फ विभागीय स्टाफ के अलावा कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं होना चाहिए। साथ ही चालानी कार्रवाई सिर्फ पीओएस मशीन के माध्यम से की जाना चाहिए। इस तरह के कई और दिशा निर्देशों के साथ जारी आदेश में कहा गया है कि अगर इनका पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई जाएगी।

    उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश की सीमाओं पर और शहर में उड़नदस्तों के माध्यम से लगातार चैकिंग की जाती है। अकसर वाहन मालिक खासतौर पर ट्रांसपोर्टर्स और बस संचालक इस चैकिंग पर सवाल खड़े करते हुए इसे अवैध और जबरन वसूली बतातें हैं। इसे ही देखते हुए परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने आदेश जारी करते हुए चैकिंग के दौरान किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इसे लेकर विस्तृत गाइड लाइन जारी की है। साथ ही यह भी लिखा है कि इस तरह की शिकायतों से विभाग की छवि भी खराब होती है।


    अब चेकिंग में इन नियमों का करना होगा पालन
    परिवहन चेकपॉइंट / परिवहन सुरक्षा स्क्वॉड द्वारा चेकिंग तब ही की जाएगी जब कम से कम एक सहायक परिवहन उप निरीक्षक स्तर का अधिकारी मौजूद हो।

    चेकिंग के समय समस्त स्टॉफ वर्दी में होना चाहिए एवं सभी की वर्दी पर नेम प्लेट भी लगी होना चाहिए।

    यूनिट के साथ संबद्ध ड्रायवर के अतिरिक्त कोई भी प्रायवेट व्यक्ति चेकिंग की कार्रवाई के दौरान प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होना चाहिए। चालानी कार्यवाही केवल पीओएस मशीन के माध्यम से की जानी चाहिए। जहां पीओएस मशीन नहीं है, वहां प्रभारी उसे तत्काल प्राप्त कर उसे प्रयोग में लाना सुनिश्चित करें।

    वाहन चेकिंग के दौरान यूनिट द्वारा एक बार में मात्र एक ही वाहन को रोका जाए और उसकी चेकिंग / उसके विरूद्ध कार्रवाई के पश्चात ही अन्य किसी वाहन को रोका जाए। किसी भी वाहन को बिना किसी विशेष कारणों के 15 मिनिट से अधिक न रोका जाए अन्यथा यह माना जायेगा कि वाहन को रोकने के संबंध में यूनिट की मंशा सही नहीं है।

    रात के समय अगर चेकिंग आवश्यक हो तो ऐसे स्थान का चयन किया जाये जहां रोशनी के अभाव में कोई दुर्घटना न हो। अंधेरे के समय चेकिंग के दौरान स्टॉफ के पास एलईडी बटन एवं रिफलेक्टिव जैकेट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, प्रभारी यह भी सुनिश्चित करेंगे।

    बॉडी वार्न कैमरा उपलब्ध होते ही संपूर्ण चेकिंग अवधि के दौरान कम से कम 2 बॉडी वार्न कैमरा चालू हालत में रहें और इनमें से कम से कम एक बॉडी वार्न कैमरा लाइव मोड में रहे, ऐसा प्रभारी सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक कैमरे को अधिकारी-कर्मचारीवार आवंटित किया जाए और संबंधित व्यक्ति ही उस बॉडी वार्न कैमरा का उपयोग करेंगे। चैकिंग के दौरान उपरोक्त वर्णित रिकार्डिंग मोड के दो कैमरों के अलावा बाकी अन्य कैमरा स्टेंडबाय मोड में रहेंगे। अगर स्टॉफ चैकिंग की कार्यवाही के दौरान किसी भी अन्य प्रायवेट व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसे निम्नानुसार यह अवगत कराया जाएगा कि उसकी रिकॉर्डिंग बॉडी वार्न कैमरा द्वारा की जा रही है। चैकिंग की कार्यवाही का हर क्षण बॉडी वार्न कैमरा में रिकार्ड हो यह प्रभारी सुनिश्चित करेंगे।

    बॉडी वार्न कैमरा पर्याप्त रूप से चार्ज रहे एवं उसमें पर्याप्त स्टोरेज प्रतिदिन उपलब्ध रहे यह व्यवस्था प्रभारी निरंतर रूप से सुनिश्चित करेंगे।

    अगर चैकिंग के दौरान किसी वाहन ड्रायवर अथवा किसी अन्य प्रायवेट व्यक्ति से वाद-विवाद होता है तो उसकी जानकारी में लाकर घटना की बॉडी वार्न कैमरा से रिकॉर्डिंग की जाए ताकि संबंधित के द्वारा की गयी शिकायत की जांच के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को सही स्थिति ज्ञात हो सके।

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