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    लव जिहाद के दो मामलों में मुलजिम रहेंगे जेल में

  • January 11, 2023

    • धर्म परिवर्तन के लिये बनाया था दवाब

    इंदौर। लव जिहाद के दो मामलों में युवतियों पर धर्म परिवर्तन के लिये दवाब बनाने का मामला गर्माया। सरकार ने इस तरह की घटनाओं से समाज में आक्रोश बढऩे का हवाला दिया तो अब कोर्ट ने इस प्रकार की बढ़ती घटनाओं के कारण दो मामलों में मुलजिमों को जेल से छोडऩे से साफ इंकार कर दिया है। लव जिहाद रोकने के लिये सरकार ने मप्र सरकार ने दो साल पहले नया कानून बनाया था। सूत्रों के अनुसार अब इन मामलों में फंसने के बाद मुलजिमों को जमानत हासिल करने में पसीने आ रहे है।

    काम के दौरान हुई पहचान… धर्म बदलने को बोला
    फरियादी की करीब 21 साल पहले शादी हुई थी, बाद में वह अपने पति को छोडक़र अपने एक 11 वर्ष के बेटे के साथ अलग रहने लगी। एक रेस्टारेंट में नौकरी के दौरान वर्ष 2017 में कटिहार (बिहार) का रहनेवाला मोहम्मद नबील पिता खेरूल शेख (30 साल) उसके संपर्क में आया तो दोनों में दोस्ती हो गई। इसके बाद नबील उसकी अस्मत लूटता रहा, ये सिलसिला वर्ष 2017 से 2020 तक चलता रहा। इसके बाद नबील कार्य के लिये मुंबई चले गया लेकिन महीने में 10-12 दिन तक इंदौर आकर फरियादी के साथ रहता था। नबील ने 29 सितंबर 2022 को भी महिला से जबरदस्ती की और उसे धर्म परिवर्तन करने को कहा तो फरियादी ने हीरानगर थाने में बलात्कार व मप्र धर्म स्वंतत्रता अधिनियम 2020 के तहत रिपोर्ट लिखाई। इसके बाद 26 दिसंबर को गिरफ्तार होने के बाद से मुलजिम जेल में है। उसने मामले में चालान पेश हो जाने की दलील देते हुए सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी किंतु सरकार के विरोध के बाद न्यायाधीश राजेशकुमार अग्रवाल सीनियर ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि चालान पेश हो जाने से अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती है।


    इंस्ट्राग्राम पर हुई दोस्ती, प्यार में बदली… हकीकत पता चली तो धमकाया
    19 वर्ष की फरियादी बीकॉम फर्र्स्ट ईयर की छात्रा है। उसकी इंस्ट्राग्राम पर राहुल नामक लडक़े से पहचान हुई, जो जल्दी फ्रेंडशिप में तब्दील हो गई। इसके बाद राहुल ने चैट के दौरान उससे प्यार का इजहार किया तो फरियादी ने स्वीकार कर लिया। 17 दिसंबर 2022 की शाम को राहुल ने उसे रीजनल पार्क पर मिलने बुलाया और नहीं आने पर खुदकुशी करने की धमकी दी। इससे घबरा कर फरियादी उससे मिलने पहुंची तो मुलजिम ने उसका आपत्तिजनक वीडियो होने का हवाला दिया। जब लडक़ी ने उसका मोबाईल देखा तो उसमें राहुल टोपी में नजर आया। इस बारे में पूछने पर मुलजिम ने कहा कि उसका असली नाम आफताब पिता जावेद खान (21 साल) निवासी कागदीपुरा है।

    अब वह उसके प्रेमजाल में फंस चुकी है तथा धर्म बदलकर उसका कहा मान लें वर्ना उसके 36 टुकड़े कर जंगल में फेंक देंगा। असलियत सामने आने पर छात्रा ने चुपके से फोन कर भाई को बुलाया तो बखेड़ा खड़ा हो गया, मुलजिम ने छात्रा को पीटना शुरू कर दिया। मौके पर ही भीड़ लग गई और आफताब को मारने पर उतारू हो गई तो मुलजिम को राजेंद्रनगर थाने पहुंचाया गया, जहां उसके खिलाफ मारपीट, धमकाने व मप्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के अपराध में केस दर्ज हुआ जिसमें वह 19 दिसंबर 2022 से जेल में है। मुलजिम ने विशेष संगठन के दवाब में पहले उसे तीन दिन तक अवैध रूप से हिरासत में रखने और फिर गिरफ्तारी शो करने की बात कहते हुए जमानत पर छोड़े जाने की गुहार लगाई थी लेकिन जज कमलेश सनोडिय़ा ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसकी मांग खारिज कर दी।

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