नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को मुखर्जी नगर इलाके (Mukherjee Nagar Locality) के एक कोचिंग सेंटर में लगी आग पर स्वत: संज्ञान लिया है. हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार (Delhi Government), दिल्ली फायर सर्विस (Delhi Fire Service), एमसीडी (MCD), दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सभी एजेसियों को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करना है. हाई कोर्ट ने फायर सर्विस डिपार्टमेंट से इस तरह के कोचिंग संस्थानों का फायर सेफ्टी ऑडिट करने का भी निर्देश दिया है.
जस्टिस जसमीत सिंह और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने कहा, ‘आज के समाचार पत्र पर छपी खबर और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर हम इस घटना पर स्वत: संज्ञान ले रहे है. अखबार की खबर के मुताबिक जिस कोचिंग सेंटर में आग लगी, वहां करीब 500 छात्र मौजूद थे. शॉट सर्किट से ये आग लगी. हम दिल्ली सरकार, दिल्ली फायर सर्विस,एमसीडी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर रहे हैं.’
हाई कोर्ट ने दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट से कहा कि विभाग इस तरह के सभी कोचिंग संस्थानों का फायर सेफ्टी ऑडिट करे, जहां सैकड़ों की तादाद में छात्र कोचिंग में हिस्सा लेने के लिए आते हैं. फायर सर्विस डिपार्टमेंट यह पता करेगा कि क्या ऐसी इमारतों में आग लगने से बचने और आग लगने की सूरत में जरूरी सुरक्षा कदम उठाये गए है या नहीं. डिपार्टमेंट ये भी सुनिश्चित करेगा कि या इन संस्थानों के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है या नहीं. हाई कोर्ट ने सभी एजेंसियों को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. अब यह मामला 3 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच के सामने लगेगा.
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