इन्दौर। स्कीम 103 में बनाई गई विशाल जी प्लस 6 की एक बिल्डिंग को निगम की टीम ने कल सील कर दिया। बिल्डिंग के कर्ताधर्ताओं ने निगम से कार्यपूर्णता और अधिभोग प्रमाण पत्र नहीं लिया था, जिसके चलते उक्त कार्रवाई की गई। इन दिनों जनकार्य विभाग के अधिकारी फिर से अपने-अपने क्षेत्रों में हो रहे अवैध निर्माणों की पड़ताल करने के साथ-साथ उनकी जानकारी मुख्यालय को भेज रहे हैं। इसके लिए रोज टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर स्थिति देख रही हैं।
झोन 13 की टीम ने कल स्कीम 103 में अरीहा एनक्लेव में पड़ताल की तो पता चला कि जी प्लस 6 की अनुमति लेकर नियमानुसार निर्माण तो किया गया, लेकिन बिल्डिंग का अधिभोग और कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र नहीं लिया गया। बिल्डिंग इंस्पेक्टर दीपक गरगटे के मुताबिक प्रमाण पत्र नहीं होने की दशा में बिल्डिंग के कई हिस्सों को सील कर दिया गया है और वहां बनी एक जिम को भी सील किया गया है। इस मामले में खास बात यह है कि बिल्डिंग के किसी प्रकार के प्रमाण पत्र के बगैर ही उसका संचालन शुरू कर दिया गया था।
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