कपूरथला: पंजाब (Punjab) के कपूरथला (Kapurthala) की भदास पंचायत (Bhadas Panchayat) ने विवाह-शादियों (wedding) से लेकर नशे पर नकेल के लिए फरमान जारी किया है. सर्वसम्मति से पंचायत (Panchayat) ने कहा है कि गुरुघर (guru ghar) में लावां-फेरे के दौरान दुल्हन लहंगा नहीं पहनेगी. लांवा-फेरे भी दिन में 12 बजे से पहले होंगे. साथ ही ये भी कहा है कि यदि लावां फेरे लेने के लिए बारात 12 बजे से लेट हुई तो उसे 11 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा. बता दें शादी के बाद जब दुल्हन मंगल फेरा लगाने के लिए मायके आती है तो ससुराल से बहुत सारे लोग साथ आ जाते हैं. इस पर भी पंचायत ने प्रतिबंध लगाए हैं.
फरमान जारी करते हुए कहा है कि दुल्हन के साथ फेरे में सिर्फ परिवार ही आ सकता है. अगर कोई फालतू शख्स आता है तो उस से 11 हजार रुपए का जुर्माना पंचायत वसूल करेगी. खुशी के बाद बधाई लेने वालों के लिए भी पंचायत ने फरमान जारी किए हैं. बधाई लेने के लिए आने वाले किन्नरों, भांड और बाजीगरों के रेट फिक्स कर दिए हैं. किन्नरों के लिए 11 हजार रुपए बधाई रेट फिक्स किया गया है.
बधाई लेने वालों के रेट तय
गांव में बधाई लेने के लिए आने वाले किन्नरों को सरकार से मान्यता प्राप्ति के दस्तावेज दिखाने होंगे या फिर पंचायत से अनुमति लेकर ही गांव में बधाई के लिए प्रवेश कर सकते है. कॉमेडी करके छंद गाकर बधाई लेने वाले भांडों और बाजीगरों के लिए 1100 रुपए का रेट पंचायत ने फिक्स कर दिया है. पंचायत ने सर्वसम्मति से ये भी फैसला लिया है कि तीनों (किन्नर, भांड, बाजीगर) में से सिर्फ एक ही बधाई ले पाएगा. जिन जगह पक किन्नर बधाई ले गए हैं तो वहां पर फिर भांड और बाजीगर नहीं जा पाएंगे. यही शर्त किन्नरों के साथ भी रहेगी.
नशे को लेकर किया अहम फैसला
नशे को लेकर भी पंचायत अहम फैसला लिया है. पंचायत ने गांव में तंबाकू, बीड़ी-सिगरेट, खैनी आदि सभी प्रकार के नशे बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. पंचायत ने कहा कि पंचायत में तंबाकू उत्पाद और अन्य नशे पर पूरी रोक लगाई गई है. यदि कोई नशे के साथ पकड़ा गया तो उसे 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही पंचायत ने गांव में नशे पर नकेल के लिए भी प्रबंध किया है. पंचायत ने सर्व सर्वसम्मति से कहा है कि यदि कोई गांव में नशे की सूचना देता है तो पंचायत उसे 5 हजार रुपए नगद इनाम देगी और उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा.
लंगर ले जाने पर लगाई पाबंदी
पंचायत ने लंगर के दौरान टिफिन या फिर लिफाफे में लंगर ले जाने पर भी पाबंदी लगाई है। पंचायत ने कहा कि है कि लंगर ले जाते पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा. साथ में दो महीने जोड़े (जूते) साफ करने की सजा दी जाएगी.
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