भोपाल। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में 15 नवंबर से होगी। 16 जिले के 74 आदिवासी विकासखंडों में उचित मूल्य की दुकान से राशन ले जाकर गांवों में वितरित किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वाहन खरीदवाए जाएंगे। इसके लिए कलेक्टरों को तीन नवंबर तक हितग्राहियों का चयन करना होगा। वाहन कंपनियों को 10 नवंबर तक हितग्राही को वाहन उपलब्ध कराने होंगे।
खाद्य, नागरिक आपूूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने योजना के क्रियान्वयन की तैयारी के लिए कलेक्टरों को दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि योजना उन गांवों में प्रभावशील होगी, जहां उचित मूल्य की दुकान नहीं है और उपभोक्ताओं को दूसरे गांव राशन लेने के लिए जाना पड़ता है। मासिक चार क्विंटल खाद्यान्न् के उठाव के आधार पर सेक्टर बनाए जाएंगे। प्रत्येक सेक्टर के लिए एक वाहन आवंटित किया जाएगा। एक सेक्टर में 15 से 20 गांव रहेंगे। एक दिन में एक वाहन राशन लेकर अधिकतम 15 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं जाएगा। वाहन ऋण दिलाने के लिए हितग्राही का चयन तीन नवंबर तक करना होगा। वाहन का चयन हितग्राही स्वयं करेगा और उसे बैंक से ऋण दिलाने की प्रक्रिया जिला आपूर्ति नियंत्रक कराएंगे। वाहन का उपयोग कम से कम 25 दिन खाद्यान्न् वितरण के काम में किया जाएगा। शेष दिवस में वाहन मालिक अन्य कार्य कर सकेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य के आधार पर मासिक किराया वर्ष में तीन बार (अप्रैल, अगस्त और दिसंबर) पुनरीक्षित किया जाएगा।
इन जिलों में लागू होगी योजना
अनूपपुर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, छिंदवाड़ा, धार, डिंडोरी, होशंगाबाद, झाबुआ, मंडला, रतलाम, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, सीधी एवं उमरिया।
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