भोपाल। अब प्रदेश में आटो का संचालन नियमों के तहत ही हो सकेगा। शहर व गांव के आटो के रूट की पहचान रंग से हो सकेगी। वहीं गति भी 40 किमी प्रति घंटा रहेगी। इसके लिए स्पीड गवर्नर व ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाने होंगे। आटो में यात्रियों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग आटो रिक्शा विनियमन योजना-2021 लागू करने जा रहा है। इस योजना पर दावे-आपत्तियों का निराकरण कर दिया है। योजना इस महीने लागू होने की संभावना है। इस योजना में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, आटो मालिक व चालक के दायित्व निर्धारित किए हैं।
मप्र हाई कोर्ट की जबलपुर खंडपीठ में अवैध आटो के खिलाफ याचिका दायर की है। विभाग ने इस याचिका के आदेश के पालन में आटो रिक्शा विनियमन योजना-2021 बनाई थी। इसका मार्च 2021 में प्रारंभिक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दावे-आपत्तियां मांगी थीं। कोविड के चलते इस योजना को लागू करने पर काम धीमा हो गया था, लेकिन कोर्ट ने आटो को लेकर सख्ती दिखाई है। इसके चलते विभाग ने 23 से 27 नवंबर 2021 के बीच पांच दिन में 10 हजार 218 आटो की जांच की। इस अभियान के दौरान 3 हजार 640 आटो जब्त किए थे। इन आटो के पास फिटनेस, पीयूसी व परमिट नहीं थे। आटो में यात्रियों का सफर सुरक्षित नहीं था। विभाग को कोर्ट में जवाब देना है, इसके चलते विनियमन योजना को अंतिम रूप दिया गया है।
इन नियमों के तहत चलाए जा सकते हैं आटो
आटो रिक्शा को नगरीय, उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के परमिट दिए जाएंगे। चालकों को रूट के हिसाब से कलर कोडिंग का पालन करना होगा। यदि परमिट शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो आटो जब्त कर लिया जाएगा। चार कलर कोड तैयार किए गए हैं। इसमें ऊपरी भाग पीला और निचला भाग काला, ऊपरी भाग लाल और निचला नीला, ऊपरी भाग नीला व निचला काला, ऊपरी भाग हरा व निचला काला रहेगा। वहीं सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से आटो स्टैंड निर्धारित किए जाएंगे। आटो में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस लगवाने के बाद परिवहन विभाग के सेंट्रल सर्वर से जुडऩा जरूरी होगा। ड्डपरमिट पांच साल के लिए जारी किया जाएगा। इस अवधि के समाप्त होने के बाद नवीनीकरण के लिए चार महीने अतिरिक्त संचालन किया जा सकता है।
जिस रूट पर बस वहां आटो रिक्शा नहीं
जिस रूट पर बस, मिनी बस संचालित होंगी, उस मार्ग पर आटो रिक्शा को परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ई-कार्ट, ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा के संचालन के लिए नगरीय, उपनगरीय और ग्रामीण रूटों का सूत्रीयकरण व निर्धारण करने के बाद मार्गो पर परमिट जारी कर सकेंगे। परिवहन कार्यालय में ई-कार्ट, ई-रिक्शा और आटो रिक्शा की पंजीयन संख्या भी निर्धारित की जाएगी। आटो रिक्शा में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर एक हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
आटो मालिकों के यह दायित्व निर्धारित
आटो चालक को गणवेश (वर्दी) में रहना होगा। जिस रूट पर चलने की अनुमति दी गई है, उसके अनुसार कलर कोडिंग करनी होगी। आटो रिक्शा को मोडीफिकेशन नहीं करा सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम नहीं लगवा सकते हैं। यदि उल्लंघन किया जाता है तो परमिट निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे चालक जिन्होंने वर्ष में दो बार रेड लाइट जंप की है। अनुशासन उल्लंघन में चालान भरा है तो उन्हें कार्य पर नहीं रखा जा सकता है। साल में एक बार से अत्यधिक गति, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने की स्थिति में चालान हो गया है तो उसे चालक के रूप में नहीं रखा जा सकेगा। वाहन चलाते वक्त धूमपान व मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकेंगे। चालक की सीट पर यात्री बिठाने पर वाहन चालक के साथ-साथ वाहन स्वामी भी उत्तरदायी माना जाएगा।
इनका कहना है
आटो रिक्शा विनियमन योजना-2021 पर दावे-आपत्तियों का काम पूरा हो गया है। इसे अंतिम रूप देकर 15 से 20 दिनों में लागू किया जा सकता है।
मुकेश जैन, आयुक्त परिवहन विभाग
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