21 मई को अग्रिबाण ने की थी खबर प्रकाशित, कल कलेक्टर ने धारा 163 के तहत आदेश भी जारी कर दिया
इंदौर। अग्निबाण (Agniban) ने 21 मई को यह समाचार प्रकाशित किया था कि अब शहर में भीख मांगना (begging) भी अपराध साबित होगा और देने वाले के खिलाफ भी पुलिस प्रशासन (Police Administration) जुर्माना आरोपित करने के साथ अन्य कार्रवाई करेगा। कल कलेक्टर (Collector) ने इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी कर दिया, जिसमें भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए अब भीख देना और भिक्षुकों से सामान खरीदना अपराध रहेगा।
शहर में भिखारियों की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। यहां तक कि चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से भी उन पर निगाह रखी जा रही है और पिछले दिनों कई भिखारियों पर इसी के चलते कार्रवाई भी की गई। अब इसी कड़ी में कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी ने भिक्षावृत्ति व बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन दण्डनीय अपराध के श्रेणी में आयेगा। भिक्षुओं को भीख स्वरूप कुछ भी देना या नाबालिग बच्चों से किसी सामान को खरीदना इस आदेश से निषेध किया गया है।
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