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भोपाल में जेलर, टीआई और मनोचित्सिक सहित आठ पर हत्या केस दर्ज

May 12, 2022

  • कोर्ट ने लंबी जांच के बाद किया प्रकरण दर्ज, सभी आरोपियों का जेल जाना तय!

भोपाल। राजधानी भोपाल के बहुचर्चित मोहसिन की जेल में संदिग्ध मौत के मामले में जिला कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद जेलर आलोक वाजपेयी, डॉक्टर आरएन साहू, टीआई मनीष राज सिंह भदौरिया,एसआई डीएल यादव, क्राइम थाने के पुलिसकर्मी मुरली, चिरोंजी, दिनेश व एक अन्य पर हत्या का केस दर्ज किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्नेहा सिंह ने धारा 302,201,120 का केस दर्ज कर सभी आरोपियों को उपस्थित होने के लिए 27 जून की पेशी की तारीख दी है। मृतक की ओर से एडवोकेट यावर खान ने पेरवी की थी। इस मामले में सभी हाईप्रोफाईल आरोपियों का जेल जाना आगामी समय में तय माना जा रहा है।



जानकारी के अनुसार ग्वालियर के जेएएच अस्पताल में 23 जून 2015 को भोपाल निवासी जेल बंदी मोहसिन उर्फ रेडियो की मौत हो गई थी। मोहसिन के परिजनों का आरोप था कि मोहसिन को 3 जून 2015 की दोपहर 2 बजे क्राईम ब्रांच के सिपाही मुरली, दिनेश खजूरिया और चिरोंजी पूछताछ के लिए ले गए थे। हत्या के बाद मृतक के परिजनों ने क्राइम ब्रांच डीएसपी डीएस चौहान के इशारे पर मोहसिन के साथ बुरी तरह मारपीट के आरोप लगाए थे। आरोप है कि जब परिजन मोहसिन को छुड़वाने के लिए क्राइम ब्रांच थाने पहुंचे तो उनसे दो लाख रूपये की रिश्वत मांगी गई थी। क्राइम ब्रांच के बाद पुलिस ने मोहसिन पर टीटी नगर थाने में झूठा लूट का अपराध कायम कर उसे अदालत में पेश कर जेल भेजवा दिया। जेल में भी जेलर पर मोहसिन से मारपीट करने का आरोप था।
मोहसिन की हालत बिगडऩे पर उसे हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान ही 18 जून 2015 को ग्वालियर पागल खाने के लिए ट्रांसफ र कर दिया। मोहसिन की 23 जून 2015 को मौत हो गई। न्यायिक हिरासत में मोहसीन की मौत की न्यायिक जांच में भी पुलिस और जेल अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताई गई थी। परिजनों ने कोर्ट में परिवाद दायर किया। परिवाद में दोषी पुलिस और जेल के अधिकारियों कर्मचारियों पर केस दर्ज करने की मांग की गई थी।

इनका कहना है
अखबारों के माध्यम से अभी मामला जानकारी में आया है। अधिकारिक तौर पर जानकारी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई नियम अनुसार तय की जाएगी।
मकरंद देउस्कर, पुलिस कमिश्नर भोपाल

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