इस्लामाबाद: पीटीआई के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने 25 अगस्त तक इमरान की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. इमरान खान ने अपने खिलाफ दर्ज एक आतंकी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका दायर की थी. इसके बाद अदालत ने उनको 25 अगस्त तक तीन दिनों के लिए ट्रांजिट जमानत दी है.
पाकिस्तान के जियो न्यूज की एक खबर के मुताबिक पीटीआई की कानूनी टीम ने गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि इमरान खान को जब भी तलब किया जाएगा, वह अदालत में पेश होने को तैयार हैं. पाकिस्तान की राजधानी के एफ-9 पार्क में एक रैली में इस्लामाबाद पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को धमकी देने के लिए आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत पूर्व प्रधान मंत्री खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.
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