img-fluid

इमरान खान को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित किया ईसीपी ने

October 21, 2022


इस्लामाबाद । पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) ने शुक्रवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख इमरान खान (Imran Khan) को पांच साल के लिए (For Five Years) अयोग्य घोषित कर दिया (Disqualified) । तोशाखाना संदर्भ में गलत जानकारी देने के लिए अनुच्छेद 63 (1) (पी) के तहत ईसीपी ने यह फैसला किया । मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद में ईसीपी सचिवालय में फैसले की जानकारी दी है।


पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 63 (1) (पी) के मुताबिक कोई भी नागरिक इस कानून के तहत मजलिस-ए-शूरा (संसद) या प्रांतीय विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने और पद पर रहने के योग्य नहीं होगा। फैसले के मुताबिक गलत जानकारी देने की वजह से इमरान खान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। अगस्त में गठबंधन सरकार द्वारा इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना उपहारों और उनकी कथित बिक्री से प्राप्त पैसे का विवरण साझा नहीं करने के लिए संदर्भ दायर किया गया था। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट – सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों ने नेशनल असेंबली के अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ को संदर्भ प्रस्तुत किया था, जिन्होंने बाद में इसे आगे की कार्रवाई के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा को भेज दिया था।

2018 में सत्ता में आए इमरान खान को आधिकारिक यात्राओं के दौरान अमीर अरब शासकों से महंगे उपहार मिले, जो तोशाखाना में जमा किए गए थे। बाद में उन्होंने उसे प्रासंगिक कानूनों के अनुसार रियायती मूल्य पर खरीदा और उसे भारी मुनाफे पर बेच दिया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ने सुनवाई के दौरान ईसीपी को बताया कि राज्य के खजाने से खरीदे गए उपहारों की बिक्री से 21.56 करोड़ रुपये का भुगतान कर लगभग 58 लाख रुपये प्राप्त हुए। तोशाखाना नियमों के अनुसार, जिन व्यक्तियों को ये नियम लागू होते हैं, उन्हें प्राप्त उपहार और अन्य ऐसी सामग्री की सूचना कैबिनेट डिवीजन को देनी होती है ।

हालांकि, पीटीआई सरकार में रहते हुए 2018 में पदभार ग्रहण करने के बाद से इमरान को दिए गए उपहारों के विवरण का खुलासा करने से हिचक रही थी, यह कहते हुए कि ऐसा करने से अंतरराष्ट्रीय संबंधों को खतरा होगा, यहां तक कि पाकिस्तान सूचना आयोग (पीआईसी) ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में, 8 सितंबर को ईसीपी को सौंपे गए एक लिखित जवाब में इमरान ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्राप्त कम से कम चार उपहारों को बेचने की बात स्वीकार की थी।
उपहारों में एक महंगी कलाई घड़ी, कफलिंक की एक जोड़ी, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियाँ शामिल थीं। इमरान खान के विरोधी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने आयकर रिटर्न में बिक्री दिखाने में विफल रहे। याचिका में मांग की गई थी कि उन्हें पाकिस्तान के संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया जाए।

पीटीआई नेताओं ने लोगों से अपने अधिकारों के लिए बाहर आने को कहा है, फैसले की घोषणा के तुरंत बाद, पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने ईसीपी के बाहर मीडिया से बात करते हुए जनता से “अपने अधिकारों के लिए” अपने घरों से बाहर आने के लिए मीडिया को बयान दे रहे हैं ।

Share:

एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की

Fri Oct 21 , 2022
तिरुवनंतपुरम । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को केरल में (In Kerala) एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी (APJ Abdul Kalam Technology University) के कुलपति (Vice Chancellor) एमएस. राजश्री (M.S. Rajshri) की नियुक्ति (Appointment) रद्द कर दी (Canceled) । राजश्री को 2019 में चार साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था और यह […]
सम्बंधित ख़बरें
खरी-खरी
शनिवार का राशिफल
मनोरंजन
अभी-अभी
Archives

©2025 Agnibaan , All Rights Reserved