नई दिल्ली(New Delhi) । पाकिस्तानी के पूर्व प्रधानमंत्री(Former Prime Minister of Pakistan) इमरान खान और उनकी पत्नी को कोर्ट(wife to court) से बड़ी राहत (Big relief)मिली है। अवैध शादी के मामले(illegal marriage cases) में दोनों को बरी कर दिया गया है। बता दें कि इस मामले में इमरान और पत्नी बूशरा बीबी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि इस राहत के बाद भी इमरान खान को जेल में ही रहना होगा। कोर्ट के फैसला सुनाने के पांच घंटे बाद ही इमरान खान और उनकी पत्नी को तोशखाना मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उनको दंगा भड़काने के केस में भी सजा सुनाई गई है। फिलहाल इमरान खान जेल में ही हैं।
इस्लामाबाद के जिला और सत्र न्यायालय ने खान और उनकी पत्नी के खिलाफ इद्दत मामले में सभी आरोप खारिज करते हुए उन्हें बरी कर दिया। फरवरी में चुनाव से पहले ही उन्हें इस मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी। 71 साल के इमरान खान और उनकी पत्नी बूशरा बीबी दोनों ही को जेल हो गई थी। उनके खिलाफ याचिका में कहा गया था कि उन्होंने पहली पत्नी से तलाक और दूसरी शादी करने में उतने दिनों का गैप नहीं रखा जितना इस्लामिक कानून के मुताबिक जरूरी होता है।
वहीं इस्लामाबाद कोर्ट के जज अफजल माजोका ने कहा कि इमरान खान और बूशरा बीबी की अपील को स्वीकार कर लिया गया है। बता दें कि इमरान खान पर चुनाव से पहले ही तीन केस चला दिए गए थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान अदियाला जेल में हैं। बताया गया कि उनके बरी होने के बाद ही एनएबी की दो टीमें उन्हें अरेस्ट करने अदियाला जेल पहुंच गईं। वह लगभग एक साल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं।
5 अगस्त 2023 को इस्लामाबाद की ही एक अदालत ने तोशखाना मामले में उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुना दी थी। इसके बाद लाहौर के जमान पार्क स्थिति घर से उन्हें गिरफ्तार करलिया गया था। बाद में दो अन्य मामलों में उन्हें सजा दी गई। हालांकि इन मामलों में अब वह बरी हो चुके हैं। इसके बावजूद खान का जेल से आना मुश्किल है। उनके खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जैसे ही एक मामले में बरी होते हैं अन्य किसी मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है।
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