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    5 साल की सजा और 1 लाख तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं चाइना डोर पर पाबंदी के उल्लंघन पर पंजाब में

  • July 06, 2023


    चंडीगढ़ । पंजाब में (In Punjab) चाइना डोर पर पाबंदी के उल्लंघन पर (For Violation of Ban on China dor) 5 साल तक की सजा (Imprisonment of 5 Years) और एक लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों (And Fine up to 1 Lakh or Both) हो सकते हैं (Can be) । चाइना डोर से बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार द्वारा इसकी पाबंदी के जारी हुक्मों को और सख्ती से लागू करने के लिए नयी हिदायतें जारी की गई हैं। पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ़ सूती धागे का ही प्रयोग किया जा सकता है। चाइना डोर के प्रयोग को लेकर शिकायत पर कार्यवाही करने की शक्तियां जमीनी स्तर पर देते हुए इसके प्रयोग पर सज़ायाफ्ता हिदायतें जारी की गई हैं।


    यहां जारी प्रेस बयान में पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बताया कि सरकार ने फ़िरोज़पुर में चाइना डोर से घटित घटना का गंभीर नोटिस लिया। इस सम्बन्धी साईंस प्रौद्यौगिकी और पर्यावरण विभाग की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। राज्य सरकार चाइना डोर से बढ़ती घटनाओं को लेकर बहुत गंभीर है। इसकी पूर्ण पाबंदी के हुक्म सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

    पर्यावरण मंत्री ने बताया कि चाइना डोर की पाबंदी संबंधी राज्य सरकार द्वारा 23 फरवरी, 2018 को जारी नोटिफिकेशन में कुछ कमियां थी। अब नए जारी हुक्मों में इन कमियों को दूर किया गया है। नए हुक्मों के अंतर्गत चाइना डोर, काँच या अन्य धातू के पाउडर से बनी डोर पर पूर्ण पाबंदी लगाते हुए सिर्फ़ सूती धागे के साथ पतंग उड़ाने की मंजूरी दी गई है। नयी अधिसूचना को लागू करने और दोषी के खि़लाफ़ कार्यवाही करने के लिए स्पष्ट अधिकार दिए गए हैं। चाइना डोर की पूर्ण पाबंदी संबंधी इनवार्यन्मेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 की धारा 5 के अधीन हिदायतें जारी की जा रही हैं। इनके उल्लंघन पर 5 साल तक की सजा और एक लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

    मीत हेयर ने बताया कि पंजाब के सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, राजस्व विभाग के तहसीलदार और उच्च अधिकारी, वन विभाग के वन्य जीव इंस्पेक्टर और उच्च अधिकारी, पंजाब पुलिस के सब-इंस्पेक्टर और उच्च अधिकारी, स्थानीय निकाय के दर्जा सी कर्मचारी और उच्च अधिकारी, पंजाब प्रदूषण रोकथाम बोर्ड के सहायक पर्यावरण इंजीनियर और उच्च अधिकारियों को उक्त हिदायतों को राज्य में लागू करने के लिए अधिकार दिए गए हैं।

    उन्होंने आगे बताया कि संबंधित विभाग को पाबंदी सम्बन्धी हिदायतों को सख़्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं जिससे बहुमूल्य मानवीय जानों को बचाने के साथ-साथ पशु, पक्षियों आदि की रक्षा भी यकीनी बनाई जा सके। पर्यावरण मंत्री ने आम लोगों को भी अपील की है कि पतंग उड़ाने के लिए चाइना डोर का इस्तेमाल न किया जाये और साथ ही दुकानदार और आनलाइन स्टोर इसको बेचने से गुरेज़ करें।

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