नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बेरियम का उपयोग करके ग्रीन पटाखों (Green Firecrackers) को बनाने और उपयोग की मांग वाली याचिका को आज खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2018 के प्रतिबंध को सभी अधिकारियों द्वारा विधिवत लागू किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने देश में ग्रीन पटाखों को बनाने की मंजूरी देने से साफ मना कर दिया है. केंद्र सरकार और पटाखा निर्माताओं ने इन पटाखों से कम प्रदूषण फैलने का दावा करते हुए निर्माण और बिक्री की प्रक्रिया की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी थी. दोनों ने इनके निर्माण को मंजूरी का अनुरोध किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को नामंजूर कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ‘हैप्पी दिवाली.’ सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दिल्ली- NCR को छोड़कर देश भर में बाकी जगहों पर ग्रीन पटाखों के उपयोग की इजाजत होगी. हर तरह के पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल पर रोक रहेगी. पटाखों में लड़ियों, रॉकेट आदि पटाखों पर बैन बरकरार रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर की एजेंसियां इस आदेशों का पालन करें. पिछले हफ्ते जस्टिस एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने इस मामले की विस्तार से सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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